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Jalaun News: अनियमितता पर दो मेडिकल स्टोरों को दवाएं बेचने से रोका
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उरई। औषधि निरीक्षक डॉ़ देवयानी दुबे ने सोमवार को शहर में संचालित थोक एवं फुटकर मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दवा विक्रय से जुड़े नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की गई।
सबसे पहले पटेलनगर स्थित थोक विक्रेता कविता फार्मा का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान नारकोटिक्स औषधियों के क्रय-विक्रय से संबंधित अभिलेख मौके पर उपलब्ध नहीं पाए गए। इस पर औषधि निरीक्षक ने नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री पर तत्काल रोक लगाते हुए संबंधित संचालक को दो दिनों के भीतर सभी आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अभिलेखों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश के क्रम में राठ रोड स्थित माता संकटा मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय फार्मासिस्ट नहीं मिले, जबकि मेडिकल स्टोर पर दवाओं की बिक्री जारी थी। इसके साथ ही दवाओं की खरीद-बिक्री से संबंधित अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इस पर औषधि निरीक्षक ने दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगाते हुए मेडिकल स्टोर का संचालन अग्रिम आदेशों तक बंद करा दिया गया।
औषधि निरीक्षक ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब द्वारा लाइसेंसी थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों एवं गोदामों के लाइसेंस सत्यापन के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में जनपद में थोक एवं फुटकर दवा विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जा रही है। कहा कि नियमों का उल्लंघन मिलने पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
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सबसे पहले पटेलनगर स्थित थोक विक्रेता कविता फार्मा का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान नारकोटिक्स औषधियों के क्रय-विक्रय से संबंधित अभिलेख मौके पर उपलब्ध नहीं पाए गए। इस पर औषधि निरीक्षक ने नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री पर तत्काल रोक लगाते हुए संबंधित संचालक को दो दिनों के भीतर सभी आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अभिलेखों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश के क्रम में राठ रोड स्थित माता संकटा मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय फार्मासिस्ट नहीं मिले, जबकि मेडिकल स्टोर पर दवाओं की बिक्री जारी थी। इसके साथ ही दवाओं की खरीद-बिक्री से संबंधित अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इस पर औषधि निरीक्षक ने दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगाते हुए मेडिकल स्टोर का संचालन अग्रिम आदेशों तक बंद करा दिया गया।
औषधि निरीक्षक ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब द्वारा लाइसेंसी थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों एवं गोदामों के लाइसेंस सत्यापन के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में जनपद में थोक एवं फुटकर दवा विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जा रही है। कहा कि नियमों का उल्लंघन मिलने पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
