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Jaunpur News: गारमेंट व्यापारी के अपहरण में आरोपी शंकर पांडेय की संपत्ति कुर्क का आदेश संशोधित
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अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने गारमेंट व्यापारी सचिन चौरसिया अपहरण कांड के मामले में आरोपी शंकर पांडेय के खिलाफ बुधवार को तहत चल व अचल संपत्ति कुर्क का आदेश जारी किया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को 17 अगस्त तक कार्रवाई कर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अपहरण का आरोपी शंकर पांडेय होटल व्यवसायी के बेटे विनीत राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। वह पुलिस की पकड़ से दूर है।
अभियोजन के मुताबिक, वर्ष 2024 में कोतवाली क्षेत्र के मिश्र बाजार स्थित गारमेंट व्यापारी सचिन का दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया था। आरोपी शंकर पांडेय और कमलेश चौधरी स्कॉर्पियों से आए और सचिन को जबरन उठाकर ले गए थे। घटना के बाद सचिन के परिजनों की तहरीर पर कोतवाली में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पूर्व में न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी शंकर पांडेय के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में कोई पत्रावली या जवाब दाखिल नहीं किया गया था। इस पर नाराजगी जताते कोर्ट ने आरोपी शंकर पांडेय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। बीते 29 जून को आरोपी शंकर पांडेय के खिलाफ न्यायालय ने धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कुर्की की उद्घोषणा के लिए आदेश जारी करते हुए उसके जमानतदारों को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। बीते 14 जुलाई को न्यायालय ने सुनवाई के लिए 22 जुलाई तिथि नियत की थी।
होटल कारोबारी के बेटे की हत्या का है मुख्य आरोपी
गाजीपुर। कटरा गैंग का सरगना और एक लाख का इनामी शंकर पांडेय बहुचर्चित होटल व्यापारी के बेटे विनीत राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। वारदात को अंजाम देकर शंकर पांडेय फरार चल रहा है। गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। यही नहीं इसके खिलाफ वर्ष 2020 के सकलेनाबाद हत्याकांड में भी गैर-जमानती वारंट जारी है।
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अभियोजन के मुताबिक, वर्ष 2024 में कोतवाली क्षेत्र के मिश्र बाजार स्थित गारमेंट व्यापारी सचिन का दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया था। आरोपी शंकर पांडेय और कमलेश चौधरी स्कॉर्पियों से आए और सचिन को जबरन उठाकर ले गए थे। घटना के बाद सचिन के परिजनों की तहरीर पर कोतवाली में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पूर्व में न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी शंकर पांडेय के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में कोई पत्रावली या जवाब दाखिल नहीं किया गया था। इस पर नाराजगी जताते कोर्ट ने आरोपी शंकर पांडेय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। बीते 29 जून को आरोपी शंकर पांडेय के खिलाफ न्यायालय ने धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कुर्की की उद्घोषणा के लिए आदेश जारी करते हुए उसके जमानतदारों को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। बीते 14 जुलाई को न्यायालय ने सुनवाई के लिए 22 जुलाई तिथि नियत की थी।
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होटल कारोबारी के बेटे की हत्या का है मुख्य आरोपी
गाजीपुर। कटरा गैंग का सरगना और एक लाख का इनामी शंकर पांडेय बहुचर्चित होटल व्यापारी के बेटे विनीत राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। वारदात को अंजाम देकर शंकर पांडेय फरार चल रहा है। गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। यही नहीं इसके खिलाफ वर्ष 2020 के सकलेनाबाद हत्याकांड में भी गैर-जमानती वारंट जारी है।
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