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Jhansi News: चरस तस्कर को सुनाई तीन साल की सजा
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10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज़ एजेंसी
झांसी। चरस तस्करी के 11 साल पुराने मामले में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफटीसी) शरद कुमार चौधरी की अदालत ने अभियुक्त छोटे उर्फ संजय को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति चरस की बिक्री कर रहा है। सूचना पर 25 मई 2015 को पुलिस टीम शांति भवन तिराहे पर पहुंची और मुखबिर की निशानदेही पर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से कागज की पुड़िया में चरस बरामद हुई, जिसका वजन 410 ग्राम पाया गया।
पुलिस ने छोटे उर्फ संजय निवासी शिवाजी नगर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त को झूठा फंसाए जाने की दलील दी। वहीं विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) दीपक तिवारी ने तर्क दिया कि अभियुक्त चरस की तस्करी में लिप्त था और उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज़ एजेंसी
झांसी। चरस तस्करी के 11 साल पुराने मामले में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफटीसी) शरद कुमार चौधरी की अदालत ने अभियुक्त छोटे उर्फ संजय को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति चरस की बिक्री कर रहा है। सूचना पर 25 मई 2015 को पुलिस टीम शांति भवन तिराहे पर पहुंची और मुखबिर की निशानदेही पर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से कागज की पुड़िया में चरस बरामद हुई, जिसका वजन 410 ग्राम पाया गया।
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पुलिस ने छोटे उर्फ संजय निवासी शिवाजी नगर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त को झूठा फंसाए जाने की दलील दी। वहीं विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) दीपक तिवारी ने तर्क दिया कि अभियुक्त चरस की तस्करी में लिप्त था और उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
