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Jhansi: बीकेडी पर रोडवेज बस में उपद्रव करने के आरोपी दोषमुक्त, 21 साल पहले का है मामला
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Sun, 08 Mar 2026 12:22 PM IST
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सार
एसीजेएम अनिल कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के अभाव में सभी छह अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया।
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
करीब 21 साल पहले छात्रहित की मांगों को लेकर बीकेडी चौराहे पर रोडवेज बस में आग लगाने के अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक फरवरी 2005 में परिवहन निगम की बस जब झांसी से आगरा की ओर जा रही थी तभी दोपहर में बीकेडी चौराहे पर चंद्रशेखर यादव, मुकेश यादव, हितेंद्र यादव, सुलेमान अहमद मंसूरी, राजू बबेले, आशीष उपाध्याय और प्रदीप नाहर ने तोड़फोड़ की थी। आग भी लगा दी थी। बस चालक अवधराज पटेल की तहरीर पर नवाबाद थाना पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। न्यायालय में चालान पेश किया गया था। विवेचना के बाद इस मामले में प्रतिन कपूर, नितिन वाजपेयी, चंद्रशेखर, राजू बबेले, जावेद अली व आशीष पर आरोप तय हुए थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी। शुक्रवार को एसीजेएम अनिल कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के अभाव में सभी छह अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया। सुलेमान वर्तमान में नगर निगम के पार्षद हैं।
अभियुक्तों की ओर से मामले की पैरवी विवेक वाजपेयी और संदीप यादव ने की।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक फरवरी 2005 में परिवहन निगम की बस जब झांसी से आगरा की ओर जा रही थी तभी दोपहर में बीकेडी चौराहे पर चंद्रशेखर यादव, मुकेश यादव, हितेंद्र यादव, सुलेमान अहमद मंसूरी, राजू बबेले, आशीष उपाध्याय और प्रदीप नाहर ने तोड़फोड़ की थी। आग भी लगा दी थी। बस चालक अवधराज पटेल की तहरीर पर नवाबाद थाना पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। न्यायालय में चालान पेश किया गया था। विवेचना के बाद इस मामले में प्रतिन कपूर, नितिन वाजपेयी, चंद्रशेखर, राजू बबेले, जावेद अली व आशीष पर आरोप तय हुए थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी। शुक्रवार को एसीजेएम अनिल कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के अभाव में सभी छह अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया। सुलेमान वर्तमान में नगर निगम के पार्षद हैं।
अभियुक्तों की ओर से मामले की पैरवी विवेक वाजपेयी और संदीप यादव ने की।
