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Jhansi News: दुर्घटनाग्रस्त ट्रक की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। करीब आठ साल पहले बीमा अवधि में दवाओं से लदा ट्रक सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हो गया था। इस पर मेसर्स बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन के वाद दायर करने पर बीमा कंपनी को मय ब्याज के क्षतिपूर्ति राशि व मानसिक कष्ट व वाद व्यय राशि देने का आदेश दिया गया है।
वाद के मुताबिक मेसर्स बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन का ट्रक का 31 मार्च 2017 से 30 मार्च 2018 तक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में बीमा था। इसी दौरान दवाओं से भरा ट्रक 18 अगस्त 2017 को दतिया जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें लाखों रुपये का नुकसान हुआ था। दवा कंपनी ने क्लेम के रूप में 29. 81 लाख रुपये की मांग की थी। बावजूद इसके बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया था। दवा कंपनी की ओर से स्थायी लोक अदालत में 2018 में वाद दायर किया था।
मंगलवार को अध्यक्ष विजयकृष्ण सिंह और सदस्य डॉ. कपिलनाथ श्रंगिऋषि ने निर्णय दिया कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी प्रबंधन ,बैद्यनाथ आयुर्वेद कंपनी को क्लेम के रूप में मय आठ फीसदी ब्याज के 17.50 लाख रुपये अदा करें। साथ ही 12 हजार रुपये वाद व मानसिक कष्ट के रूप में भी अदा करने का आदेश दिया।
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झांसी। करीब आठ साल पहले बीमा अवधि में दवाओं से लदा ट्रक सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हो गया था। इस पर मेसर्स बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन के वाद दायर करने पर बीमा कंपनी को मय ब्याज के क्षतिपूर्ति राशि व मानसिक कष्ट व वाद व्यय राशि देने का आदेश दिया गया है।
वाद के मुताबिक मेसर्स बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन का ट्रक का 31 मार्च 2017 से 30 मार्च 2018 तक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में बीमा था। इसी दौरान दवाओं से भरा ट्रक 18 अगस्त 2017 को दतिया जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें लाखों रुपये का नुकसान हुआ था। दवा कंपनी ने क्लेम के रूप में 29. 81 लाख रुपये की मांग की थी। बावजूद इसके बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया था। दवा कंपनी की ओर से स्थायी लोक अदालत में 2018 में वाद दायर किया था।
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मंगलवार को अध्यक्ष विजयकृष्ण सिंह और सदस्य डॉ. कपिलनाथ श्रंगिऋषि ने निर्णय दिया कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी प्रबंधन ,बैद्यनाथ आयुर्वेद कंपनी को क्लेम के रूप में मय आठ फीसदी ब्याज के 17.50 लाख रुपये अदा करें। साथ ही 12 हजार रुपये वाद व मानसिक कष्ट के रूप में भी अदा करने का आदेश दिया।