सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Order to Pay Compensation for Damaged Truck

Jhansi News: दुर्घटनाग्रस्त ट्रक की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश

Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 20 May 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Order to Pay Compensation for Damaged Truck
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
Trending Videos

झांसी। करीब आठ साल पहले बीमा अवधि में दवाओं से लदा ट्रक सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हो गया था। इस पर मेसर्स बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन के वाद दायर करने पर बीमा कंपनी को मय ब्याज के क्षतिपूर्ति राशि व मानसिक कष्ट व वाद व्यय राशि देने का आदेश दिया गया है।
वाद के मुताबिक मेसर्स बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन का ट्रक का 31 मार्च 2017 से 30 मार्च 2018 तक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में बीमा था। इसी दौरान दवाओं से भरा ट्रक 18 अगस्त 2017 को दतिया जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें लाखों रुपये का नुकसान हुआ था। दवा कंपनी ने क्लेम के रूप में 29. 81 लाख रुपये की मांग की थी। बावजूद इसके बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया था। दवा कंपनी की ओर से स्थायी लोक अदालत में 2018 में वाद दायर किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

मंगलवार को अध्यक्ष विजयकृष्ण सिंह और सदस्य डॉ. कपिलनाथ श्रंगिऋषि ने निर्णय दिया कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी प्रबंधन ,बैद्यनाथ आयुर्वेद कंपनी को क्लेम के रूप में मय आठ फीसदी ब्याज के 17.50 लाख रुपये अदा करें। साथ ही 12 हजार रुपये वाद व मानसिक कष्ट के रूप में भी अदा करने का आदेश दिया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed