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Jhansi News: गांजे की तस्करी में तीन को तीन-तीन साल की सजा
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संवाद न्यूज़ एजेंसी
झांसी। करीब चार साल पहले रक्सा थाना क्षेत्र में प्रतीक्षालय में गांजे के साथ पकड़े गए तीन अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एडीजे शरद कुमार चौधरी की अदालत ने तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन पर जुर्माना भी लगाया ।
अभियोजन के मुताबिक रक्सा थाना पुलिस को सूचना मिली थी की सिजवाहा मोड़ के पास यात्री प्रतीक्षालय में गांजे की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलने पर नौ जनवरी 2022 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की। यहां तीन व्यक्ति गांजे के साथ पकड़े गए थे।जब उनकी तलाशी ली गई तो हरेक के कब्जे से तीन-तीन किलो गांजा बरामद हुआ था। पूछताछ के दौरान उनमें से एक ने अपना नाम विकास पांडे दूसरे ने अपना नाम संदीप पांडे और तीसरे ने राजेंद्र पांडे बताया था। तीनों उनाव थाना क्षेत्र जिला दतिया सिमरिया के रहने वाले हैं।
रक्सा थाना पुलिस ने एनडीपीएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। बुधवार को विशेष न्यायालय एनडीपीएस में मामले की सुनवाई हुई। न्यायालय ने तीनों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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- चरस की तस्करी करने वाले को तीन वर्ष का कारावास
इधर, प्रेम नगर थाना क्षेत्र के सारंन्ध्रा नगर में 14 साल पहले चरस के साथ पकड़े गए अभियुक्त बबलू को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस शरद कुमार चौधरी की अदालत ने तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। उसके कब्जे से 200 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
झांसी। करीब चार साल पहले रक्सा थाना क्षेत्र में प्रतीक्षालय में गांजे के साथ पकड़े गए तीन अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एडीजे शरद कुमार चौधरी की अदालत ने तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन पर जुर्माना भी लगाया ।
अभियोजन के मुताबिक रक्सा थाना पुलिस को सूचना मिली थी की सिजवाहा मोड़ के पास यात्री प्रतीक्षालय में गांजे की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलने पर नौ जनवरी 2022 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की। यहां तीन व्यक्ति गांजे के साथ पकड़े गए थे।जब उनकी तलाशी ली गई तो हरेक के कब्जे से तीन-तीन किलो गांजा बरामद हुआ था। पूछताछ के दौरान उनमें से एक ने अपना नाम विकास पांडे दूसरे ने अपना नाम संदीप पांडे और तीसरे ने राजेंद्र पांडे बताया था। तीनों उनाव थाना क्षेत्र जिला दतिया सिमरिया के रहने वाले हैं।
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रक्सा थाना पुलिस ने एनडीपीएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। बुधवार को विशेष न्यायालय एनडीपीएस में मामले की सुनवाई हुई। न्यायालय ने तीनों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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