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Jhansi: गांजा तस्कर दो महिलाओं को तीन-तीन साल का कारावास, दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: झांसी ब्यूरो Updated Thu, 16 Apr 2026 03:07 AM IST
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सार

छह साल पहले रेलवे स्टेशन पर गांजे के साथ पकड़ी गई दो महिलाओं को एडीजे शरद कुमार चौधरी की अदालत ने तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

Jhansi: Two women ganja smugglers were sentenced to three years' imprisonment and fined Rs 10,000 each.
गांजा तस्कर महिलाओं काे कारावास। - फोटो : ANI
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विस्तार

छह साल पहले रेलवे स्टेशन पर गांजे के साथ पकड़ी गई दो महिलाओं को एडीजे शरद कुमार चौधरी की अदालत ने तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 15 मार्च 2020 को जीआरपी की टीम झांसी स्टेशन के प्लेटफार्म एक पर गश्त कर रही थी। तभी दो महिलाएं ट्रॉली बैग के साथ संदिग्ध हालात में दिखाई दीं। जब पुलिस ने उनकी ओर देखा तो महिलाएं इधर-उधर झांकने लगीं। ट्रेन की ओर भागने की कोशिश करने लगीं। पुलिस ने उनके ट्रॉली बैग कब्जे में लेकर जामा तलाशी ली तो नई दिल्ली के सुल्तानपुरी निवासी दीपमाला उर्फ सपना शर्मा के बैग से 8 किलो 230 ग्राम गांजा बरामद हुआ। साथ ही दूसरी महिला नीतू रानी उर्फ रीना के ट्रॉली बैग से 10 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था।
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बुधवार को एडीजे शरद कुमार चौधरी की अदालत में विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस दीपक कुमार तिवारी ने दलील दी कि महिलाओं ने गंभीर अपराध किया है। उन्हें कठोर कारावास की सजा दी जाए। न्यायालय ने दोनों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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