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Kannauj News: लेखपाल को पीटने वाली बीएलओ शिक्षामित्र बर्खास्त
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तिर्वा (कन्नौज)। लेखपाल को तहसील में पीटने वाली शिक्षामित्र की बर्खास्तगी का प्रस्ताव ग्राम शिक्षा समिति ने बुधवरा को पारित कर दिया था। तब डीएम के अनुमोदन पर बीएसए ने शिक्षामित्र को बर्खास्त कर दिया। डीएम न बताया कि निर्वाचन आयोग के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13बी(2) के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है।
उमर्दा ब्लॉक के ग्राम हंसापुर स्थित प्राथमिक स्कूल में तैनात शिक्षामित्र कंचन तोमर की बीएलओ में ड्यूटी लगाई गई थी। शिक्षामित्र का आरोप था कि बीएलओ ने दूसरे शिक्षक की ड्यूटी को हटाकर रुपये लेकर उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। शिक्षामित्र ने तिर्वा तहसील में तैनात लेखपाल अमित कुमार से मोबाइल पर अभद्रता की। इसके बाद एक नवंबर को तहसील सभागार में शासकीय कार्य करते समय शिक्षामित्र ने लेखपाल के साथ गालीगलौज और पीटा भी था। इतना ही नहीं, मामले की शिकायत करने पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजने की धमकी भी दी थी। एसडीएम ने शिक्षामित्र पर कार्रवाई के लिए बीएसए को पत्र लिखा था। साथ ही लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने मारपीट समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर की थी। बीएसए ने उमर्दा बीईओ को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए दिए थे, जिसके बाद बीईओ ने ग्राम शिक्षा समिति की बैठक कराई, जिसमें शिक्षामित्र की बर्खास्तगी का प्रस्ताव रखा गया।
समिति ने प्रस्ताव को पारित कर दिया और फाइल को आला अफसरों के पास अनुमोदन के लिए भेज दी। बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि ग्राम शिक्षा समिति में शिक्षामित्र की बर्खास्तगी का प्रस्ताव पारित होने के बाद डीएम के अनुमोदन पर शिक्षामित्र की सेवाएं समाप्त कर दी गई। वहीं, डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि बीएलओ भारत निर्वाचन आयोग के अधीन होते हैं। आयोग के नियमानुसार उस पर कार्रवाई की गई है।
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उमर्दा ब्लॉक के ग्राम हंसापुर स्थित प्राथमिक स्कूल में तैनात शिक्षामित्र कंचन तोमर की बीएलओ में ड्यूटी लगाई गई थी। शिक्षामित्र का आरोप था कि बीएलओ ने दूसरे शिक्षक की ड्यूटी को हटाकर रुपये लेकर उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। शिक्षामित्र ने तिर्वा तहसील में तैनात लेखपाल अमित कुमार से मोबाइल पर अभद्रता की। इसके बाद एक नवंबर को तहसील सभागार में शासकीय कार्य करते समय शिक्षामित्र ने लेखपाल के साथ गालीगलौज और पीटा भी था। इतना ही नहीं, मामले की शिकायत करने पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजने की धमकी भी दी थी। एसडीएम ने शिक्षामित्र पर कार्रवाई के लिए बीएसए को पत्र लिखा था। साथ ही लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने मारपीट समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर की थी। बीएसए ने उमर्दा बीईओ को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए दिए थे, जिसके बाद बीईओ ने ग्राम शिक्षा समिति की बैठक कराई, जिसमें शिक्षामित्र की बर्खास्तगी का प्रस्ताव रखा गया।
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समिति ने प्रस्ताव को पारित कर दिया और फाइल को आला अफसरों के पास अनुमोदन के लिए भेज दी। बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि ग्राम शिक्षा समिति में शिक्षामित्र की बर्खास्तगी का प्रस्ताव पारित होने के बाद डीएम के अनुमोदन पर शिक्षामित्र की सेवाएं समाप्त कर दी गई। वहीं, डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि बीएलओ भारत निर्वाचन आयोग के अधीन होते हैं। आयोग के नियमानुसार उस पर कार्रवाई की गई है।