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Kannauj News: अधिक मूल्य पर खाद बेचते मिला दुकानदार, लाइसेंस निलंबित
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कन्नौज। उचित मूल्य से अधिक कीमत पर खाद बिक्री की शिकायत पर उप निदेशक कृषि संतोष कुमार ने मंगलवार को दुकान पर छापा मारा। इस दौरान दुकानदार अधिक दर पर बिक्री के संबंध में संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। तब दुकान का उर्वरक लाइसेंस निलंबित करते हुए कार्रवाई की गई है।
उप निदेशक कृषि संतोष कुमार ने जलालाबाद क्रासिंग स्थित मैसर्स गुप्ता खाद एजेंसी का निरीक्षण किया। क्षेत्रीय ग्राम डिगसरा निवासी किसान खेमकरन व अन्य किसानों द्वारा दुकानदार पर अधिक दाम पर खाद विक्रय करने का आरोप लगाया गया था। इसकी पुष्टि के लिए दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान किसानों ने बताया कि दुकानदार 400 रुपये प्रति बैग यूरिया खाद की बिक्री कर रहे हैं। इस बारे में पूछने पर दुकानदार कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री के संबंध में भ्रमण के दौरान कई अन्य किसानों ने भी दुकान पर यूरिया अधिक मूल्य पर बेचे जाने की पुष्टि की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित दुकानदार का उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
उप निदेशक कृषि संतोष कुमार का कहना है कि खाद की ओवररेटिंग व कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। अनियमितता मिलने पर किसी दुकानदार को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई से बचने के लिए दुकानदार खाद की कालाबाजारी न करें और निर्धारित कीमतों पर ही खाद की बिक्री करें।
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उप निदेशक कृषि संतोष कुमार ने जलालाबाद क्रासिंग स्थित मैसर्स गुप्ता खाद एजेंसी का निरीक्षण किया। क्षेत्रीय ग्राम डिगसरा निवासी किसान खेमकरन व अन्य किसानों द्वारा दुकानदार पर अधिक दाम पर खाद विक्रय करने का आरोप लगाया गया था। इसकी पुष्टि के लिए दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान किसानों ने बताया कि दुकानदार 400 रुपये प्रति बैग यूरिया खाद की बिक्री कर रहे हैं। इस बारे में पूछने पर दुकानदार कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री के संबंध में भ्रमण के दौरान कई अन्य किसानों ने भी दुकान पर यूरिया अधिक मूल्य पर बेचे जाने की पुष्टि की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित दुकानदार का उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
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उप निदेशक कृषि संतोष कुमार का कहना है कि खाद की ओवररेटिंग व कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। अनियमितता मिलने पर किसी दुकानदार को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई से बचने के लिए दुकानदार खाद की कालाबाजारी न करें और निर्धारित कीमतों पर ही खाद की बिक्री करें।