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Banda: किशोरी के अपहरण में दोषी को सात साल की कैद, पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
Thu, 14 May 2026 07:24 PM IST
Shikha Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
Published by: Shikha Pandey
Updated Thu, 14 May 2026 07:24 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम श्रीपाल सिंह की अदालत ने 16 वर्षीय किशोरी को बहलाकर अपहरण करने के मामले में दोषी पाए गए शनि उर्फ प्रेम बाबू को सात साल का कारावास सुनाया है। अदालत ने उस पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दोषी को सजायाफ्ता वारंट जारी कर जेल भेज दिया गया है।
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यह मामला बबेरू थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता के पिता ने 2 सितंबर 2020 को बबेरू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री घर से स्कूल के लिए निकली थी, तभी रास्ते में शनि उर्फ प्रेम बाबू निवासी ग्राम जौहरपुर, थाना तिंदवारी उसे अपने साथ ले गया था। पिता की सूचना पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक श्यामदेव सिंह ने 3 सितंबर 2020 को किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया।
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इसके बाद दोषी शनि उर्फ प्रेम बाबू को गिरफ्तार कर मामले में जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश ने शनि उर्फ प्रेम बाबू को अपहरण का दोषी पाया। न्यायाधीश ने दोषी को सात साल का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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