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Etawah: हत्या में दो सगे भाई समेत तीन को आजीवन कारावास, गाली गलौज के विरोध पर तिलक समारोह में मारी गई थी गोली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा
Published by: शिखा पांडेय
Updated Thu, 07 Aug 2025 08:58 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम आलोक कुमार श्रीवास्तव ने चार साल पहले गोली मारकर हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें दो सगे भाई हैं। उन पर 25- 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
पुष्पेंद्र कुमार निवासी गांव नगला खुशाली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके पिता कमलेश कुमार 17 नवंबर 2021 को अपने गांव के सतीश के तिलक समारोह (लगुन कार्यक्रम) में शामिल होने गए थे। जब वह वहां पहुंचे तो गांव के बृजेश व मुकेश दोनों भाई व कमल उन्हें गाली देने लगे थे। विरोध पर बृजेश ने उन्हें गोली मार दी थी। गोली पेट में लगने से पिता की मौत हो गई थी।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने बृजेश, मुकेश व कमल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। छानबीन के बाद घटना में पंकज जाटव व सौरभ शाक्य के नाम भी प्रकाश में आए थे। पुलिस ने पांचों लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए थे। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में हुई। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने पैरवी की थी, जबकि आरोपियों की ओर से अधिवक्ता कृपानंद वाजपेयी ने पैरवी की थी।
दोनों पक्षों के साक्ष्यो व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने बृजेश, मुकेश व कमल को दोषी पाया। कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ ही आदेश दिया कि जुर्माने की 80 प्रतिशत रकम पीड़ित के वारिस को दी जाएगी।

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पुष्पेंद्र कुमार निवासी गांव नगला खुशाली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके पिता कमलेश कुमार 17 नवंबर 2021 को अपने गांव के सतीश के तिलक समारोह (लगुन कार्यक्रम) में शामिल होने गए थे। जब वह वहां पहुंचे तो गांव के बृजेश व मुकेश दोनों भाई व कमल उन्हें गाली देने लगे थे। विरोध पर बृजेश ने उन्हें गोली मार दी थी। गोली पेट में लगने से पिता की मौत हो गई थी।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने बृजेश, मुकेश व कमल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। छानबीन के बाद घटना में पंकज जाटव व सौरभ शाक्य के नाम भी प्रकाश में आए थे। पुलिस ने पांचों लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए थे। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में हुई। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने पैरवी की थी, जबकि आरोपियों की ओर से अधिवक्ता कृपानंद वाजपेयी ने पैरवी की थी।
दोनों पक्षों के साक्ष्यो व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने बृजेश, मुकेश व कमल को दोषी पाया। कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ ही आदेश दिया कि जुर्माने की 80 प्रतिशत रकम पीड़ित के वारिस को दी जाएगी।