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UP: '18 साल का इंतजार, न्याय की जीत', दोहरे हत्याकांड के 14 दोषियों को उम्रकैद, प्रत्येक पर 38 हजार जुर्माना

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 19 Jun 2026 03:17 PM IST
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सार

Fatehpur News: फतेहपुर के पट्टीशाह में 2008 में हुए दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने 14 दोषियों को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। वर्चस्व की लड़ाई में बसपा नेता के बेटे और उनके अंगरक्षक की हत्या कर दी गई थी।

Fatehpur double murder 14 including three brother sentenced to life imprisonment Fine of 38000 imposed on each
जानकारी देते डीजीसी अनिल दुबे - फोटो : amar ujala
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विस्तार

फतेहपुर जिले में हथगाम थाना क्षेत्र के पट्टीशाह में वर्चस्व को लेकर सात दिसंबर 2008 को हुए दोहरे हत्याकांड में शुक्रवार को 14 दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद और प्रत्येक को 38-38 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार पंचम की अदालत ने सुनाया है।


कोर्ट ने गांव के तीन भाई क्रमश: शरीफ सेठ, रईस, शफीक, मोईन, नेहाल, रईश, सगीर, इसराइल, अशोक, तीन भाई क्रमश: साबिर, सादिक, वाजिद, संजय, हथगाम अखरी गांव के मुन्नू सिंह (अखरी गांव के किसान नेता समेत तीन की हत्या का मुख्य आरोपी) को सजा सुनाई है।

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बकरीद के जुलूस में होने गए थे शामिल
डीजीसी के मुताबिक पट्टीशाह गांव के भूतपूर्व प्रधान व बसपा नेता मजहर हैदर नकवी उर्फ मज्जू मियां अपने बेटे रियाज हैदर नकवी, अंगरक्षक शमशाद घटना की शाम बकरीद के जुलूस में शामिल होने गए थे। जुलूस दूसरे पक्ष के साबिर के दरवाजे पर पहुंचा था।

16 लोगों ने मारपीट व ताबड़तोड़ फायरिंग की
यहां घात लगाए शरीफ सेठ समेत 16 लोगों ने मारपीट व ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। गोली लगने से रियाज हैदर नकवी की मौके पर मौत हो गई थी। शमशाद और मज्जू मियां घायल हुए थे। इलाज दौरान शमशाद की मौत हो गई थी।

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कुल 16 के खिलाफ मुकदमा चला
हत्याकांड में कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अंतिम सुनवाई कर फैसला सुरक्षित किया था। इस मामले में कुल 16 के खिलाफ मुकदमा चला। मुकदमा विचाराधीन होने के दौरान दो आरोपी सलाम व बच्छन मौत हो चुकी है। कोर्ट ने सभी को उम्रकैद और विभिन्न धाराओं में अर्थदंड से दंडित किया है।

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