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सामूहिक नरसंहार के आराेपी भाजपा से पूर्व विधायक अशोक चंदेल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंजूर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Mon, 15 Jul 2019 09:50 PM IST
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उम्रकैद की सजा पाने वाले भाजपा विधायक अशोक चंदेल
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हमीरपुर सामूहिक हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे भाजपा से सदर विधायक रहे अशोक चंदेल की याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की खंड पीठ ने स्वीकार कर ली है। दो सप्ताह बाद खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

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वर्ष 1997 में 26 जनवरी को मुख्यालय के सुभाष बाजार मोहल्ले में पांच लोगों की सामूहिक हत्या हुई थी। इस मामले में पूर्व विधायक अशोक चंदेल समेत 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था।
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लंबी अदालती लड़ाई के बीच 19 अप्रैल को हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक समेत नौ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिस पर 13 मई को विधायक समेत अन्य ने आत्म समर्पण कर दिया था। मौजूदा समय में पूर्व विधायक चंदेल आगरा जेल में बंद हैं।
अशोक चंदेल के अधिवक्ता प्राणेश सिंह ने बताया कि 19 अप्रैल को हाईकोर्ट से मिली सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाली गई है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मोहन एम सांता नागौदार व न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने विशेष जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। बताया कि दो सप्ताह बाद पीठ इस प्रकरण की सुनवाई करेगी। इस मामले को लेकर सोमवार को सोशल मीडिया में खबरें वायरल होती रहीं।