Kanpur: काॅर्डियोलाॅजी के पास साइलेंस जोन लागू, हार्न बजाने पर एक हजार रुपये जुर्माना, मरीजों को मिलेगी राहत
Kanpur News: कानपुर में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए न्यू जीटी नर्सिंग होम से गोल चौराहे तक 500 मीटर का 'साइलेंस जोन' बनाया गया है। यहां नियम तोड़ने पर 1000 रुपये के चालान का प्रावधान है।
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कानपुर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से शहर में पहली बार साइलेंस जोन की व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था जीटी रोड पर न्यू जीटी नर्सिंग होम से लेकर गोल चौराहे तक निर्धारित किया गया है। इस 500 मीटर के दायरे में हार्न बजाने पर एक हजार रुपये का चालान किया जाएगा। नो-हार्न प्लीज का बोर्ड भी लगाया गया है। साइलेंस जोन घोषित होने से काॅर्डियाेलाॅजी में आने वाले मरीजों को राहत मिलेगी।
पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई इस व्यवस्था के सफल रहने पर इसे और भी इलाकों में लागू किया जाएगा। यातायात पुलिस को इस क्षेत्र में नो-हॉर्न नियम को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए हैं जो भी वाहन चालक अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए न्यू जीटी नर्सिंग होम से गोल चौराहे तक नो-हार्न प्लीज के संकेतक भी लगाए गए हैं।
लोगों ने इस पहल का स्वागत किया
इस साइलेंस जोन का मुख्य उद्देश्य अस्पताल क्षेत्र में शांति बनाए रखना है ताकि मरीजों और उनके परिजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अक्सर देखा जाता है कि व्यस्त सड़कों पर लगातार बजते हॉर्न से मरीजों को दिक्कत होती है। स्थानीय दुकानदारों और अस्पताल आने वाले लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे न केवल शोर में कमी आएगी बल्कि यातायात अनुशासन में भी सुधार होगा।
इस जोन में पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की जाएगी जो नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि लोग खुद भी इस नियम का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। -रवींद्र कुमार, डीसीपी ट्रैफिक