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सामूहिक हत्याकांड: सुप्रीमकोर्ट से सजायाफ्ता नसीम की भी जमानत अर्जी रद्द, पूर्व विधायक भी था शामिल
यूपी डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Sat, 31 Aug 2019 06:33 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
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हमीरपुर में हुए सामूहिक हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे नसीम की मेडिकल ग्राउंड पर दायर की गई जमानत अर्जी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की डबल बैंच के जस्टिस मोहन एम शांतनु गोदर व जस्टिस संजीव खन्ना ने खारिज कर दी।
डबल बैंच ने क्रिमिनल अपील एडमिट कर अभियुक्त पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल की अपील के साथ सम्मिलित कर दी है। वादी राजीव शुक्ला ने बताया कि हमीरपुर के सुभाष बाजार में नसीम बंदूक वाले घर से सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था।

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डबल बैंच ने क्रिमिनल अपील एडमिट कर अभियुक्त पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल की अपील के साथ सम्मिलित कर दी है। वादी राजीव शुक्ला ने बताया कि हमीरपुर के सुभाष बाजार में नसीम बंदूक वाले घर से सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था।
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नसीम स्थानीय जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। सजायाफ्ता नसीम की ओर से मेडिकल ग्राउंड में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे ने खारिज कर दी है और क्रिमिनल अपील एडमिट कर अभियुक्त पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल की अपील के साथ कनेक्ट कर दी है।
इससे पूर्व 23 अगस्त को अशोक चंदेल बनाम सरकार क्रिमिनल अपील नं.-946-947/2019 की सुनवाई सुप्रीमकोर्ट में कोर्ट-12 के जस्टिस मोहन एम शांतनुगोदर व संजीव खन्ना की डबल बैंच ने सजायाफ्ता रघुवीर सिंह की मेडिकल ग्राउंड पर दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए मेडिकल कालेज कानपुर के डायरेक्टर से उर्सला अस्पताल उनकी मेडिकल बोर्ड से जांच कराकर तीन सप्ताह में रिपोर्ट तलब की थी।
वहीं अशोक सिंह चंदेल तथा सजायाफ्ता डब्बू सिंह की ओर से हाईकोर्ट के आदेश को स्टे करने और आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की दाखिल की गई अर्जी भी खारिज कर दी गई थी। बता दें कि 26 जनवरी 1997 की देर शाम हमीरपुर शहर के सुभाष बाजार स्थित नसीम बंदूक वाले की दुकान के सामने सामूहिक हत्याकांड में पांच लोगों की जानें गईं थी।
इससे पूर्व 23 अगस्त को अशोक चंदेल बनाम सरकार क्रिमिनल अपील नं.-946-947/2019 की सुनवाई सुप्रीमकोर्ट में कोर्ट-12 के जस्टिस मोहन एम शांतनुगोदर व संजीव खन्ना की डबल बैंच ने सजायाफ्ता रघुवीर सिंह की मेडिकल ग्राउंड पर दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए मेडिकल कालेज कानपुर के डायरेक्टर से उर्सला अस्पताल उनकी मेडिकल बोर्ड से जांच कराकर तीन सप्ताह में रिपोर्ट तलब की थी।
वहीं अशोक सिंह चंदेल तथा सजायाफ्ता डब्बू सिंह की ओर से हाईकोर्ट के आदेश को स्टे करने और आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की दाखिल की गई अर्जी भी खारिज कर दी गई थी। बता दें कि 26 जनवरी 1997 की देर शाम हमीरपुर शहर के सुभाष बाजार स्थित नसीम बंदूक वाले की दुकान के सामने सामूहिक हत्याकांड में पांच लोगों की जानें गईं थी।