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सामूहिक हत्याकांड की सजा काट रहे पूर्व विधायक अशोक चंदेल की जमानत अर्जी सुप्रीमकोर्ट से खारिज
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Fri, 23 Aug 2019 08:48 PM IST
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उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक अशोक चंदेल
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सामूहिक हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे हमीरपुर से भाजपा के पूर्व सदर विधायक अशोक सिंह चंदेल व आशुतोष सिंह के मामले में शुक्रवार को सुप्रीमकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। उधर, अशोक सिंह चंदेल के पुत्र अजय राज सिंह ने कहा है कि हाईकोर्ट से हुई सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है, जिसमें राहत नहीं मिली है। जमानत याचिका दाखिल नहीं की है।
उधर, मेडिकल ग्राउंड पर सजायाफ्ता रघुवीर सिंह की दाखिल अर्जी पर तीन सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है। लगभग 22 वर्ष पहले हुए सामूहिक हत्याकांड के मामले में उच्च न्यायालय प्रयागराज ने 19 अप्रैल को भाजपा से पूर्व विधायक रहे अशोक सिंह चंदेल के अलावा श्याम सिंह, साहब सिंह, रघुवीर सिंह उसके पुत्र आशुतोष उर्फ डब्बू सिंह, प्रदीप सिंह, उत्तम सिंह, भान सिंह व नसीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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उधर, मेडिकल ग्राउंड पर सजायाफ्ता रघुवीर सिंह की दाखिल अर्जी पर तीन सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है। लगभग 22 वर्ष पहले हुए सामूहिक हत्याकांड के मामले में उच्च न्यायालय प्रयागराज ने 19 अप्रैल को भाजपा से पूर्व विधायक रहे अशोक सिंह चंदेल के अलावा श्याम सिंह, साहब सिंह, रघुवीर सिंह उसके पुत्र आशुतोष उर्फ डब्बू सिंह, प्रदीप सिंह, उत्तम सिंह, भान सिंह व नसीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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मेडिकल ग्राउंड पर सजायाफ्ता रघुवीर सिंह की अर्जी पर तीन सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

विधायक अशोक चंदेल (फाइल फोटो)
सभी आरोपियों ने 13 मई को न्यायालय में समर्पण कर दिया था। पूर्व विधायक आगरा और आशुतोष सिंह फतेहगढ़ जेल में निरुद्घ हैं। सामूहिक हत्याकांड में वादी राजीव शुक्ला पक्ष से अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा व उदय प्रकाश ने पैरवी की। राजीव शुक्ला ने बताया कि पूर्व विधायक व डब्बू सिंह की ओर से अमित सिब्बल एडवोकेट व सीनियर एडवोकेट अमरेंद्र सरन ने एक अर्जी दाखिल की थी।
अर्जी में हाईकोर्ट के आदेश को स्टे करने और आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की दलील दी गई थी। अशोक चंदेल बनाम सरकार मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट-12 के जस्ट्सि मोहन राम एम सानतन व संजीव खन्ना की डबल बेंच ने की और अर्जी खारिज कर दी है।
साथ ही सामूहिक हत्याकांड के सजायाफ्ता रघुवीर सिंह कानपुर के उर्सला अस्पताल में काफी समय से भर्ती हैं। डबल बैंच ने मेडिकल कालेज कानपुर के डायरेक्टर से उर्सला अस्पताल में भर्ती रघुवीर सिंह की मेडिकल बोर्ड से जांच कराकर तीन सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है। सामूहिक हत्याकांड के वादी राजीव शुक्ला ने बताया कि स्टेट अपील में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सिद्धार्थ लूथरा पैरवी कर रहे हैं।
अर्जी में हाईकोर्ट के आदेश को स्टे करने और आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की दलील दी गई थी। अशोक चंदेल बनाम सरकार मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट-12 के जस्ट्सि मोहन राम एम सानतन व संजीव खन्ना की डबल बेंच ने की और अर्जी खारिज कर दी है।
साथ ही सामूहिक हत्याकांड के सजायाफ्ता रघुवीर सिंह कानपुर के उर्सला अस्पताल में काफी समय से भर्ती हैं। डबल बैंच ने मेडिकल कालेज कानपुर के डायरेक्टर से उर्सला अस्पताल में भर्ती रघुवीर सिंह की मेडिकल बोर्ड से जांच कराकर तीन सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है। सामूहिक हत्याकांड के वादी राजीव शुक्ला ने बताया कि स्टेट अपील में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सिद्धार्थ लूथरा पैरवी कर रहे हैं।