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Kasganj News: पत्नी की हत्या के प्रयास में दोषी पति को 10 साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
Updated Mon, 02 Feb 2026 11:16 PM IST
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कासगंज। अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा के न्यायालय ने पत्नी की हत्या के प्रयास करने के दोषी पति को 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि सास व ससुर को दोष मुक्त कर दिया है। फतेहगढ़ निवासी बाबूराम ने पुत्री निर्मला की शादी 20 साल पहले धर्मेंद्र निवासी नदरई के साथ की। निर्मला आंगनबाडी सहायिका के पद पर तैनात थी। पति ने 4 जून 2020 को जान से मारने की नियत से उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। इस मामले में पिता ने पति के अलावा ससुर तेजपाल और सास मुन्नी देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। कोर्ट में पति पर जानलेवा हमले का दोष सिद्ध हो गया। उसे 10 साल की सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 2 माह के अतिरिक्त कारावास का सजा में प्रावधान किया। सास व ससुर को भी कोर्ट ने जानलेवा हमले व दहेज उत्पीड़न के आरोपों से दोष मुक्त कर दिया।
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