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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   SIR: Don't worry if your name is not in the 2003 voter list

एसआईआर : 2003 की मतदाता सूची में नहीं है नाम तो नहीं हों परेशान

संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Updated Wed, 26 Nov 2025 11:08 PM IST
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कासगंज। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में यदि नाम नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एसआईआए फार्म अवश्य भरें, अन्यथा सूची से बाहर हो जाएंगे। ऐसे मतदाताओं को नोटिस के माध्यम से मौका दिया जाएगा।किसी मतदाता का नाम 2003 की सूची में नहीं है तो वह अपने माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी की जानकारी देकर अपना आवेदन भर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि एसआईआर फार्म समय से सही जानकारी के साथ भरा जाए। जिले की तीनों विधानसभाओं में 10.59 लाख मतदाता शामिल हैं। अगर किसी मतदाता या फिर उनके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो एसआईआर फॉर्म में उसका विवरण भर दें। अगर नहीं है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बिना वर्तमान वोटर आईडी कार्ड के आधार पर एसआईआर फॉर्म भरें। ऐसा करने पर जब मतदाता सूची प्रकाशित होगी तो इन सभी का नाम उसमें होगा। बस एक प्रक्रिया अधिक करनी होगी, जिसके तहत नोटिस जारी होने के बाद एक प्रमाणपत्र देना होगा। इससे मतदाता का सत्यापन हो जाएगा और सूची में नाम कभी भी नहीं कटेगा।
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फार्म में भरनी होगी ये जानकारी
बीएलओ की ओर से मिले प्रपत्र में कुछ विवरण पहले से भरे हुए हैं। जैसे ईपिक नंबर, पता, भाग संख्या और क्रमांक

मतदाता को यह जानकारी स्वयं भरनी होगी
फोटो, जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), माता- पिता या अभिभावक का नाम, व इपिक नंबर (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर

यह है पूरी प्रक्रिया
4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर फार्म वितरित करेंगे और जमा करेंगे
9 दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा
9 दिसंबर से 8जनवरी 2026 तक दावे आपत्ति मांगे जाएंगे
31 जनवरी तक सभी दावे आपत्तियों का निस्तारण होगा
7 फरवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा



इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाणपत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जारी शैक्षिक प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकारी भूमि या मकान का आवंटन प्रमाणपत्र, केंद्र या राज्य सरकार या पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी किया गया पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई, 1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू से जारी कोई भी पहचानपत्र, प्रमाणपत्र या दस्तावेज, आधार कार्ड (वैकल्पिक)
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यदि किसी मतदाता का नाम या माता-पिता आदि का नाम 2003 की सूची में नहीं है तो भी फार्म अवश्य भरें। ऐसे मतदाता मांगे जाने पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे- मनोज गुप्ता, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
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