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Kushinagar News: ईंधन और गैस की किल्लत रोकने पर प्रशासन सख्त, न्यूनतम स्टॉक अनिवार्य

संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Thu, 30 Apr 2026 02:01 AM IST
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Administration Cracks Down to Prevent Fuel and Gas Shortages; Minimum Stock Mandated
डीजल, पेट्रोल व घरेलू गैस को लेकर बैठक करते डीएम महेंद्र सिंह तंवर।स्रोत-सोशल मीडिया - फोटो : Samvad
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पडरौना। जिले में डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति करने के लिए प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। डीएम महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में तेल कंपनियों के विक्रय अधिकारियों और आपूर्ति विभाग की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में बताया गया कि कंपनी स्तर पर ईंधन की कोई कमी नहीं है। कहीं भी किल्लत होने पर संबंधित के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।जारी निर्देश के अनुसार, अब प्रत्येक पेट्रोल पंप पर न्यूनतम 3,000 लीटर डीजल और 2000 लीटर पेट्रोल का स्टॉक बनाए रखना अनिवार्य होगा। स्टॉक कम होने की स्थिति में पंप संचालक को तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना देनी होगी। वहीं, गैस के मोर्चे पर घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशासन ने कहा है कि कामर्शियल सिलिंडर से घरेलू सिलेंडर में गैस ट्रांसफर करना खतरनाक और अपराध है। भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग को मुस्तैद रहने और शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला कंट्रोल रूम में विशेष कर्मचारी की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। डीएसओ कृष्ण गोपाल पांडेय ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही गैस प्राप्त करने की अपील की है, ताकि आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनी रहे।
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