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Kushinagar News: भाभी की हत्या के दोषी को उम्रकैद

संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Thu, 16 Apr 2026 03:11 AM IST
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Life imprisonment for the man convicted of killing his sister-in-law
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पडरौना। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने देवर को भाभी की हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन के मुताबिक तमकुहीराज थाने के हरिहरपुर निवासी दीपक सिंह ने 24 नवंबर, 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनके छोटे भाई गोविंद कुमार ने संपत्ति के बंटवारे को लेकर पत्नी नीतू से मारपीट की। कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया और सिलबट्टे से सिर कूच दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज आरोपी गोविंद कुमार को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए गोविंद को हत्या का दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त वारदात के बाद से ही जेल में बंद है। संवाद
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