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Kushinagar News: पेट्रोल डालकर पत्नी और बेटे को जलाने के दोषी को उम्रकैद
Wed, 19 Aug 2026 02:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Wed, 19 Aug 2026 02:16 AM IST
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पडरौना। चार साल पहले पत्नी और बच्चों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को पति को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। आग में झुलसने से पत्नी और एक बेटे की मौत हो गई थी। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने रामसमुझ साहनी को हत्या और गंभीर रूप से झुलसाने के मामले में दोषी करार देते हुए कुल 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
गोरखपुर जिले के गुलरिया थाना क्षेत्र के करमहा के सपहिया टोला निवासी राजकुमार साहनी की बहन सुभावती की शादी वर्ष 2010 में कप्तानगंज थाना क्षेत्र के फर्द मुंडेरा के रामसमुझ साहनी के साथ हुई थी। राजकुमार साहनी ने पुलिस को 25 जून 2022 को तहरीर दी कि 24 जून की रात को सुभावती (30), अपनी दस वर्षीय बेटी मुस्कान, बेटा अरुण, अंकित के साथ कमरे में सो रही थी। देर रात रामसमुझ घर पहुंचा और पेट्रोल डालकर आग लगा दी और भाग गया। चारों झुलस गए। इलाज के दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुभावती और अरुण की मौत हो गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर साक्ष्यों के आधार पर विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं। अभियोजन की ओर से पेश किए गए 13 गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। इसके बाद अदालत ने रामसमुझ साहनी को दोषी करार दिया। अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त साधारण कैद की सजा भुगतनी होगी। वहीं धारा 326 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त साधारण कैद होगी।
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गोरखपुर जिले के गुलरिया थाना क्षेत्र के करमहा के सपहिया टोला निवासी राजकुमार साहनी की बहन सुभावती की शादी वर्ष 2010 में कप्तानगंज थाना क्षेत्र के फर्द मुंडेरा के रामसमुझ साहनी के साथ हुई थी। राजकुमार साहनी ने पुलिस को 25 जून 2022 को तहरीर दी कि 24 जून की रात को सुभावती (30), अपनी दस वर्षीय बेटी मुस्कान, बेटा अरुण, अंकित के साथ कमरे में सो रही थी। देर रात रामसमुझ घर पहुंचा और पेट्रोल डालकर आग लगा दी और भाग गया। चारों झुलस गए। इलाज के दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुभावती और अरुण की मौत हो गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर साक्ष्यों के आधार पर विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं। अभियोजन की ओर से पेश किए गए 13 गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। इसके बाद अदालत ने रामसमुझ साहनी को दोषी करार दिया। अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त साधारण कैद की सजा भुगतनी होगी। वहीं धारा 326 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त साधारण कैद होगी।
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