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Kushinagar News: पाॅक्सो एक्ट के तीन दोषियों को सश्रम कारावास व अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Fri, 20 Mar 2026 03:04 AM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाॅक्सो एक्ट के तीन दोषी को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास व 6,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
जानकारी के अनुसार, पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 19 मार्च को न्यायालय एएसजे/एसपीजे/ पाॅक्सो एक्ट की अदालत ने थाना महुली से संबंधित आरोपी सुभाष चंद गौड़, दीपक निवासी कलान व पिन्टू उर्फ विद्या प्रसाद गौड़ निवासी गायघाट थाना महुली के खिलाफ दीवार गिराने व उसकी नाबालिग पुत्री व परिवार वालों के साथ मारपीट, गाली देने और मना करने अपशब्द बोलने के संबंध में मिले प्रार्थनापत्र पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में सीओ प्रमोद कुमार ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। कोर्ट ने मामले में थाना महुली से संबंधित आरोपी पर दोष सिद्धि के आधार पर सजा सुनाई।
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