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Lakhimpur Kheri News: दो माह में 55 मुकदमों में 89 दोषियों को सजा, जघन्य मामलों में फैसले

Wed, 05 Aug 2026 11:19 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 05 Aug 2026 11:19 PM IST
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89 convicts sentenced in 55 cases over two months; verdicts delivered in heinous cases.89 convicts sentenced in 55 cases over two months; verdicts delivered in heinous cases.
लखीमपुर खीरी। जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। खीरी पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से जून और जुलाई के दौरान 55 मुकदमों में 89 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया। इन दोषियों को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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यह अभियान पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग के निर्देशन में पुलिस की मॉनीटरिंग सेल सक्रिय रही। अभियोजन विभाग ने भी लंबित मामलों की नियमित निगरानी की। न्यायालय में प्रभावी पैरवी के कारण कई गंभीर मामलों में आरोपियों को समयबद्ध सजा मिली। दो माह में हत्या के सात मुकदमों में 14 आरोपियों को सजा सुनाई गई।
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दुष्कर्म और पॉक्सो के चार मामलों में छह आरोपियों दोषी पाए गए। दहेज हत्या और गैर इरादतन हत्या के पांच मामलों में छह अभियुक्तों को सजा मिली। आर्म्स एक्ट के 12 मामलों में 12 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। एनडीपीएस एक्ट के तीन मामलों में तीन अभियुक्तों को सजा हुई। लूट, जानलेवा हमला और चोरी समेत अन्य 24 मामलों में 48 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया।
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प्रमुख मामलों में आजीवन कारावास

पलिया के चर्चित हत्या प्रकरण में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा मिली। उन्हें 38-38 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। पसगवां के हत्या मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास दिया गया। मोहम्मदी में पति की हत्या के मामले में एक महिला आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सदर कोतवाली के हत्या प्रकरण में भी दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास मिला।


अभियान रहेगा जारी

सदर कोतवाली के दहेज हत्या मामले में दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया। ईसानगर के जानलेवा हमला मामले में छह अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग ने बताया कि जनपद पुलिस भविष्य में भी ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान जारी रखेगी। इसका लक्ष्य जघन्य अपराधों में अपराधियों को शीघ्र और कड़ी सजा दिलाना है।
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