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Lakhimpur Kheri News: सौंफ, बेसन और सोहन पापड़ी में मिला अखाद्य रंग, खाने लायक नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Wed, 07 Jan 2026 11:23 PM IST
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लखीमपुर खीरी। दिखने में चमक-धमक वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हों, तो सावधान हो जाएं। उसमें अखाद्य रंग मिला हो सकता है, जो शरीर के लिए घातक है। सौंफ, सोहन पापड़ी व बेसन की जांच में अखाद्य रंग पाया गया है। रंग मिलाने वाले इन कारोबारियों पर शिकंजा तो कसा जा रहा है लेकिन खुद की सतर्कता बहुत जरूरी है।
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी समय-समय पर अभियान चलाकर सैंपलों की जांच कराते हैं। हाल ही में लखनऊ प्रयोगशाला से खाद्य सुरक्षा विभाग को 73 नमूनों की रिपोर्ट मिली है, जिसमें 61 फेल पाए गए हैं। इसमें 56 अधोमानक मिले। इसके अलावा सौंफ, सोहन पापड़ी, दूध, मावा व बेसन असुरक्षित निकला। सभी कारोबारी को नोटिस जारी किया गया है। बाद में वाद दायर किया जाएगा। असुरक्षित खाद्य पदार्थ वाले कारोबारियों का सीजीएम कोर्ट व अधोमानक का एडीएम कोर्ट में मुकदमा चलेगा।
सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेंद्र शर्मा ने बताया कि कुछ कारोबारियों ने खाद्य पदार्थों को आकर्षक दिखाने के लिए उसमें अखाद्य रंग मिलाते हैं, जो गैर कानूनी है। यह रंग शरीर नुकसान पहुंचाता है।
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यह खाद्य पदार्थ अधोमानक मिले
सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेंद्र शर्मा ने बताया कि दूध के 10, मावा के दो, पनीर के तीन, मिल्क मिठाई के चार, सामान्य मिठाई, क्रीम, वनस्पति घी, रिफाइंड, किसमिस, पान मसाला व अन्य का एक-एक सैंपल अधोमानक है। सरसों के तेल के छह, आटा, मैदा सहित अन्य 14 नमूने भी अधोमानक हैं।
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खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी समय-समय पर अभियान चलाकर सैंपलों की जांच कराते हैं। हाल ही में लखनऊ प्रयोगशाला से खाद्य सुरक्षा विभाग को 73 नमूनों की रिपोर्ट मिली है, जिसमें 61 फेल पाए गए हैं। इसमें 56 अधोमानक मिले। इसके अलावा सौंफ, सोहन पापड़ी, दूध, मावा व बेसन असुरक्षित निकला। सभी कारोबारी को नोटिस जारी किया गया है। बाद में वाद दायर किया जाएगा। असुरक्षित खाद्य पदार्थ वाले कारोबारियों का सीजीएम कोर्ट व अधोमानक का एडीएम कोर्ट में मुकदमा चलेगा।
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सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेंद्र शर्मा ने बताया कि कुछ कारोबारियों ने खाद्य पदार्थों को आकर्षक दिखाने के लिए उसमें अखाद्य रंग मिलाते हैं, जो गैर कानूनी है। यह रंग शरीर नुकसान पहुंचाता है।
यह खाद्य पदार्थ अधोमानक मिले
सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेंद्र शर्मा ने बताया कि दूध के 10, मावा के दो, पनीर के तीन, मिल्क मिठाई के चार, सामान्य मिठाई, क्रीम, वनस्पति घी, रिफाइंड, किसमिस, पान मसाला व अन्य का एक-एक सैंपल अधोमानक है। सरसों के तेल के छह, आटा, मैदा सहित अन्य 14 नमूने भी अधोमानक हैं।