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Lakhimpur Kheri News: राशन की कालाबाजारी में कोटेदार पर एफआईआर
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Fri, 20 Mar 2026 11:12 PM IST
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धौरहरा। ग्राम पंचायत भौवापुर कलां में कोटेदार पर खाद्यान्न की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। जांच में अनियमितताएं मिलने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।
कार्डधारकों ने कोटेदार राजकिशोर के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की थी। डीएसओ के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक रमेश कुमार वर्मा ने जांच की।
जांच में पाया गया कि फरवरी में केवल 42.41 प्रतिशत राशन का ही वितरण हुआ। संदेह पर 17 मार्च को दुकान और गोदाम की जांच की गई। मौके पर कोटेदार अनुपस्थित मिला।
गोदाम में गेहूं, चावल और चीनी का स्टॉक नहीं मिला। रिकॉर्ड के अनुसार बड़ी मात्रा में खाद्यान्न मौजूद होना चाहिए था। स्टॉक रजिस्टर और सूचना बोर्ड भी नहीं मिले।
ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार समय से राशन नहीं देता और अभद्र व्यवहार करता है। कई लोगों को दूसरे दुकानों से राशन लेना पड़ रहा है।
रिकॉर्ड के अनुसार जनवरी में 46.29 प्रतिशत, फरवरी में 42.41 प्रतिशत और मार्च में केवल 6.02 प्रतिशत वितरण हुआ। जांच में 52.36 क्विंटल गेहूं, 78.47 क्विंटल चावल और 0.66 क्विंटल चीनी के गबन की पुष्टि हुई।
मामले में डीएम की अनुमति के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपी कोटेदार ने आरोपों से इन्कार किया है। उनका कहना है कि सर्वर डाउन होने के कारण वितरण दर्ज नहीं हो पाया।
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कार्डधारकों ने कोटेदार राजकिशोर के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की थी। डीएसओ के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक रमेश कुमार वर्मा ने जांच की।
जांच में पाया गया कि फरवरी में केवल 42.41 प्रतिशत राशन का ही वितरण हुआ। संदेह पर 17 मार्च को दुकान और गोदाम की जांच की गई। मौके पर कोटेदार अनुपस्थित मिला।
गोदाम में गेहूं, चावल और चीनी का स्टॉक नहीं मिला। रिकॉर्ड के अनुसार बड़ी मात्रा में खाद्यान्न मौजूद होना चाहिए था। स्टॉक रजिस्टर और सूचना बोर्ड भी नहीं मिले।
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ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार समय से राशन नहीं देता और अभद्र व्यवहार करता है। कई लोगों को दूसरे दुकानों से राशन लेना पड़ रहा है।
रिकॉर्ड के अनुसार जनवरी में 46.29 प्रतिशत, फरवरी में 42.41 प्रतिशत और मार्च में केवल 6.02 प्रतिशत वितरण हुआ। जांच में 52.36 क्विंटल गेहूं, 78.47 क्विंटल चावल और 0.66 क्विंटल चीनी के गबन की पुष्टि हुई।
मामले में डीएम की अनुमति के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपी कोटेदार ने आरोपों से इन्कार किया है। उनका कहना है कि सर्वर डाउन होने के कारण वितरण दर्ज नहीं हो पाया।