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लखीमपुर खीरी हिंसा: सुप्रीम कोर्ट में अजय मिश्र की जमानत रद्द करने की याचिका, केंद्रीय मंत्री का बेटा है मुख्य आरोपी

एएनआई, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Thu, 17 Feb 2022 05:47 PM IST
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सार

जमानत मंजूर होने के बाद मंगलवार को जेल प्रशासन ने आशीष मिश्र मोनू को रिहा कर दिया। इस दौरान जेल प्रशासन ने मीडिया को भी चकमा दिया और पिछले दरवाजे से एक निजी गाड़ी से आशीष मिश्र मोनू को जिला जेल से बाहर निकाल दिया।

Lakhimpur Kheri Violence: Petition to cancel bail of Ajay Mishra in Supreme Court Union Minister son is the main accused
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : amar ujala

विस्तार
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लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसान आंदोलनकारियों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत रद्द करने के लिए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने याचिका दायर की है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश के बाद आशीष मिश्र को जमानत का आदेश 14 फरवरी को जिला जज अदालत में पेश हुआ था। जिला जज मुकेश मिश्र ने आशीष मिश्र मोनू का रिहाई आदेश जिला जेल में भेज दिया।
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इसके बाद मंगलवार शाम पौने पांच बजे जेल प्रशासन ने आशीष मिश्र मोनू को रिहा कर दिया। इस दौरान जेल प्रशासन ने मीडिया को भी चकमा दिया और पिछले दरवाजे से एक निजी गाड़ी से आशीष मिश्र मोनू को जिला जेल से बाहर निकल दिया। आशीष मिश्र केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा है।

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