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Lakhimpur Kheri News: तिकुनिया हिंसा कांड में इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Thu, 30 Apr 2026 11:07 PM IST
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लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा कांड मामले में जिला जज शिवकुमार सिंह की अदालत में बृृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से तलब किए गए तीन गवाहों में कोई भी अदालत में नहीं पहुंचा।
अदालत ने काफी इंतजार के बाद सम्मन तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने वाले इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह की गिरफ्तारी का आदेश देते हुए उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है। वहीं तत्कालीन डीएम अरविंद कुमार चौरसिया के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए उन्हें छह मई को तलब किया है।
अभियोजन टीम की ओर से अदालत में बताया गया कि बयान दर्ज कराने के लिए तीनों गवाहों पर सम्मन नोटिस भेजे गए थे, लेकिन किन्ही कारणों से साक्षी उपस्थित नहीं हो सके है, लिहाजा अन्य तिथि मुकर्रर कर दी जाए। अदालत ने पत्रावली में इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह पर नोटिस तामीला के बावजूद अनुपस्थिति रहने को गंभीरता से लेते हुए उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।
उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए छह मई को उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। वहीं फूलबेहड के तत्कालीन थानाध्यक्ष रहे इंस्पेक्टर विमल गौतम की ओर से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की प्रार्थना की गई, जिसे मंजूर करते हुए अदालत ने छह मई को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर गवाही दर्ज कराने का आदेश दिया है।
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अदालत ने काफी इंतजार के बाद सम्मन तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने वाले इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह की गिरफ्तारी का आदेश देते हुए उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है। वहीं तत्कालीन डीएम अरविंद कुमार चौरसिया के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए उन्हें छह मई को तलब किया है।
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अभियोजन टीम की ओर से अदालत में बताया गया कि बयान दर्ज कराने के लिए तीनों गवाहों पर सम्मन नोटिस भेजे गए थे, लेकिन किन्ही कारणों से साक्षी उपस्थित नहीं हो सके है, लिहाजा अन्य तिथि मुकर्रर कर दी जाए। अदालत ने पत्रावली में इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह पर नोटिस तामीला के बावजूद अनुपस्थिति रहने को गंभीरता से लेते हुए उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।
उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए छह मई को उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। वहीं फूलबेहड के तत्कालीन थानाध्यक्ष रहे इंस्पेक्टर विमल गौतम की ओर से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की प्रार्थना की गई, जिसे मंजूर करते हुए अदालत ने छह मई को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर गवाही दर्ज कराने का आदेश दिया है।
