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Lalitpur News: क्लेम न देने पर एलआईसी पर 10 हजार का जुर्माना

Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Feb 2025 12:44 AM IST
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LIC fined Rs 10,000 for not paying claim
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संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम ने पीड़िता को उसके पति के मरने के बाद क्लेम की धनराशि नहीं दी थी।
थाना तालबेहट के मोहल्ला हटवारा निवासी सुनीता जैन ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। बताया था कि उसके पति ने भारतीय जीवन बीमा निगम से एक पॉलिसी 27 जनवरी 2021 में कराई थी। फरवरी 2022 में अचानक उसके पति की तबीयत खराब हो गई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उसने बीमा कंपनी से क्लेम का दावा किया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य ओम प्रकाश विश्वकर्मा, रफिया खातून ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात क्लेम की धनराशि दो लाख रुपये सात प्रतिशत ब्याज की दर से अदा करते हुए दस हजार का जुर्माना लगाया।
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