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Lalitpur News: मारपीट के मामले में जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई

Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Jan 2026 12:23 AM IST
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Sentenced to jail time for assault
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न्यायालय ने 12 हजार रुपये अर्थदंड लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। नौ वर्ष पहले मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए पूर्व में कारागार में बिताई अवधि की सजा सुनाई। 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खुरा निवासी मंझली बहू ने नौ वर्ष पहले कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि तीन जुलाई 2016 को शाम छह बजे जब उसका पुत्र हरनाम सहरिया गांव पर स्थित दुकान पर खड़ा मजदूरी की बात कर रहा था, तभी वहां केपी सिंह, प्रीति और अन्नू ठाकुर आए और उसके बेटे हन्ना के लिए गाली देने लगे। तीनों ने उसके बेटे की पिटाई की। उसने बेटे को बचाने की कोशिश की तो उसे भी पीटा गया। उसकी जेठानी ने बीच बचाव किया। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। कोतवाली पुलिस ने न्यायालय में आरोपी केपी सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किए। अदालत ने केपी सिंह को गालियां देने, मारपीट करने, जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई ।
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