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Lalitpur News: फसल का क्लेम न देने पर बीमा कंपनी पर दस हजार का जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। न्यायालय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कृषि बीमा कंपनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, क्लेम की धनराशि सात प्रतिशत ब्याज की दर से अदा करने का आदेश दिया।
सदर तहसील अंतर्गत ग्राम तालगांव निवासी रामकुमार ने उपभोक्ता न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था। उसने बताया कि वर्ष 2021 में उड़द की फसल का बीमा एचडीएफसी एग्रो कंपनी से कराया था। अतिवृष्टि से उसकी फसल खराब हो गई। उसने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा, लेकिन कोई संतोष जनक उत्तर नहीं मिला। साथ ही क्लेम की धनराशि अदा नहीं की।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा व सदस्य ओम प्रकाश विश्वकर्मा ने कृषि बीमा कंपनी पर दस हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही बीमा क्लेम की धनराशि 71,323 रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने का फैसला सुनाया।

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ललितपुर। न्यायालय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कृषि बीमा कंपनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, क्लेम की धनराशि सात प्रतिशत ब्याज की दर से अदा करने का आदेश दिया।
सदर तहसील अंतर्गत ग्राम तालगांव निवासी रामकुमार ने उपभोक्ता न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था। उसने बताया कि वर्ष 2021 में उड़द की फसल का बीमा एचडीएफसी एग्रो कंपनी से कराया था। अतिवृष्टि से उसकी फसल खराब हो गई। उसने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा, लेकिन कोई संतोष जनक उत्तर नहीं मिला। साथ ही क्लेम की धनराशि अदा नहीं की।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा व सदस्य ओम प्रकाश विश्वकर्मा ने कृषि बीमा कंपनी पर दस हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही बीमा क्लेम की धनराशि 71,323 रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने का फैसला सुनाया।