सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Woman gets life imprisonment for killing husband

Lalitpur News: पति की हत्या में शामिल महिला को आजीवन कारावास

Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Jan 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
Woman gets life imprisonment for killing husband
विज्ञापन
पांच साल पहले की घटना, साथी बाल अपचारी को भी मिली 15 वर्ष की सजा
Trending Videos

संवाद न्यूज एजेंसी

ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नवनीत कुमार भारती की अदालत ने पांच वर्ष पहले पति की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए पत्नी को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, अपराध में सहयोग करने वाले बाल अपचारी को 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर कुल 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने दोनों अपराधियों को आठ जनवरी को दोषी सिद्ध किया था।
कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला सिद्धनपुरा स्थित कांशीराम कॉलोनी निवासी मनोज निगम (38) पुत्र रामबाबू निगम का शव 15 दिसंबर 2020 को बुढ़वार नहर के पास मिला था। उसके शरीर पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मृतक के भांजे शुभम खरे की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। विवेचना में शहर के एक मोहल्ला निवासी बाल अपचारी का नाम भी प्रकाश में आया था। पकड़े जाने पर बाल अपचारी ने बताया था कि मृतक की पत्नी दीपमाला से कंपट फैक्टरी में काम करने के दौरान प्रेम संबंध हो गए थे। इसकी जानकारी महिला के पति को हो गई थी। इसके कारण उसने दीपमाला से मिलकर मनोज की हत्या कर दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

आठ जनवरी को उक्त मामले में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने महिला व उसके साथी को हत्या के अपराध में दोष सिद्ध करार दिया था। अब बुधवार को न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए मृतक की पत्नी को आजीवन कारावास और कुल 11 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। वहीं, दोषी बाल अपचारी को सजा सुनाते हुए 17 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि बाल अपचारी जिला कारागार में निरुद्ध है। जबकि दीपमाला जमानत पर थी। न्यायालय ने अर्थदंड की राशि दोषियों की ओर से अदा करने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed