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Maharajganj News: बिना एमआरपी वाले भारतीय माल की नेपाल में एंट्री बंद, सैकड़ों ट्रक फंसे
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नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद भारत से नेपाल जाने वाले सामानों पर सख्ती
जिन उत्पादों पर एमआरपी अंकित नहीं है नेपाल सरकार ने उन पर लगाई रोक
सोनौली। नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद भारत से नेपाल ले जाए जाने वाले सामानों को लेकर नियमों को सख्त कर दिया गया है। मंगलवार से नेपाल सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। नए नियम के तहत में अब उन उत्पादों पर नेपाल सरकार ने रोक लगा दी है जिन पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) अंकित नहीं है।
नए नियम के अनुसार, भारत से नेपाल भेजे जाने वाले सभी उपभोक्ता वस्तुओं खाद्य सामग्री एमएमसीजी सहित पर एमआरपी का स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी भी माल पर प्रिंट रेट (एमआरपी) दर्ज नहीं है, तो नेपाल कस्टम उसे पास नहीं करेगा। इस अचानक लागू हुए नियम का असर सीमावर्ती क्षेत्र में साफ देखने को मिल रहा है।
सोनौली-बेलहिया बॉर्डर स्थित भैरहवा भंसार कार्यालय पर पिछले दो दिनों से सैकड़ों ट्रक बिना एमआरपी वाले सामान के साथ खड़े हैं। ट्रक चालकों, व्यापारियों और निर्यातकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पहले इस तरह की कोई अनिवार्यता नहीं थी, जिसके चलते बड़ी मात्रा में माल बिना एमआरपी के ही नेपाल भेजा जाता था। अब नए नियम के चलते न सिर्फ माल अटका हुआ है। इससे आर्थिक नुकसान की भी आशंका बढ़ गई है।
भारत से छोटा व्यापार करने वाले नेपाल के कारोबारी परेशान है। उनका कहना है कि छोटा कन्साइनमेंट लेने पर भारत के कारोबारी एमआरपी नहीं देते हैं। इस संबंध में सहायक मुख्य जिला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी मेघनाथ पाध्या ने बताया कि नेपाल सरकार द्वारा अनुमोदित 100 एजेंडा के बिंदु संख्या 83 के तहत एमआरपी और आयात विनियमन कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। उन्होंने उद्योगपतियों, व्यापारियों और सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे प्रचलित अधिनियमों के अनुसार सभी उपभोक्ता वस्तुओं पर अनिवार्य रूप से एमआरपी अंकित करें, ताकि व्यापार में किसी प्रकार की बाधा न आए।
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जिन उत्पादों पर एमआरपी अंकित नहीं है नेपाल सरकार ने उन पर लगाई रोक
सोनौली। नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद भारत से नेपाल ले जाए जाने वाले सामानों को लेकर नियमों को सख्त कर दिया गया है। मंगलवार से नेपाल सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। नए नियम के तहत में अब उन उत्पादों पर नेपाल सरकार ने रोक लगा दी है जिन पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) अंकित नहीं है।
नए नियम के अनुसार, भारत से नेपाल भेजे जाने वाले सभी उपभोक्ता वस्तुओं खाद्य सामग्री एमएमसीजी सहित पर एमआरपी का स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी भी माल पर प्रिंट रेट (एमआरपी) दर्ज नहीं है, तो नेपाल कस्टम उसे पास नहीं करेगा। इस अचानक लागू हुए नियम का असर सीमावर्ती क्षेत्र में साफ देखने को मिल रहा है।
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सोनौली-बेलहिया बॉर्डर स्थित भैरहवा भंसार कार्यालय पर पिछले दो दिनों से सैकड़ों ट्रक बिना एमआरपी वाले सामान के साथ खड़े हैं। ट्रक चालकों, व्यापारियों और निर्यातकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पहले इस तरह की कोई अनिवार्यता नहीं थी, जिसके चलते बड़ी मात्रा में माल बिना एमआरपी के ही नेपाल भेजा जाता था। अब नए नियम के चलते न सिर्फ माल अटका हुआ है। इससे आर्थिक नुकसान की भी आशंका बढ़ गई है।
भारत से छोटा व्यापार करने वाले नेपाल के कारोबारी परेशान है। उनका कहना है कि छोटा कन्साइनमेंट लेने पर भारत के कारोबारी एमआरपी नहीं देते हैं। इस संबंध में सहायक मुख्य जिला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी मेघनाथ पाध्या ने बताया कि नेपाल सरकार द्वारा अनुमोदित 100 एजेंडा के बिंदु संख्या 83 के तहत एमआरपी और आयात विनियमन कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। उन्होंने उद्योगपतियों, व्यापारियों और सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे प्रचलित अधिनियमों के अनुसार सभी उपभोक्ता वस्तुओं पर अनिवार्य रूप से एमआरपी अंकित करें, ताकि व्यापार में किसी प्रकार की बाधा न आए।
