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Maharajganj News: न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर दो अभियुक्तों पर प्राथमिकी
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गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी नहीं आए अभियुक्त
महराजगंज। कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज धर्म परिवर्तन से जुड़े एक चर्चित मामले में न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर दो वांछित अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार, एक मुकदमे में नामजद अभियुक्त इब्राहिम और इबारत निवासी ग्राम फरेंदा सर्वजीत, थाना पुरंदरपुर लंबे समय से फरार चल रहे हैं। मामले की विवेचना कर रहे निरीक्षक भिक्खू राय ने अपनी तहरीर में बताया कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार उनके घर तथा संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई लेकिन वे हाथ नहीं लगे। इसके बाद न्यायालय ने 16 मार्च 2026 को गैर जमानती वारंट जारी किया। जिसकी तामील भी कराई गई फिर भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए।
पुलिस के अनुसार, न्यायालय ने 23 मार्च 2026 को धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा जारी की, इसकी तामील 25 मार्च को कराई गई। इसके तहत अभियुक्तों के घर पर नोटिस चस्पा कर गांव में मुनादी कराई गई। इसके अलावा समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था।
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न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को 22 अप्रैल 2026 तक उपस्थित होने का आदेश दिया था लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर वे न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। विवेचक ने इसे धारा 209 बीएनएस के तहत दंडनीय अपराध बताते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की संस्तुति की। सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर इब्राहिम, इबारत निवासी फरेंदा सर्वजीत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
महराजगंज। कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज धर्म परिवर्तन से जुड़े एक चर्चित मामले में न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर दो वांछित अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार, एक मुकदमे में नामजद अभियुक्त इब्राहिम और इबारत निवासी ग्राम फरेंदा सर्वजीत, थाना पुरंदरपुर लंबे समय से फरार चल रहे हैं। मामले की विवेचना कर रहे निरीक्षक भिक्खू राय ने अपनी तहरीर में बताया कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार उनके घर तथा संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई लेकिन वे हाथ नहीं लगे। इसके बाद न्यायालय ने 16 मार्च 2026 को गैर जमानती वारंट जारी किया। जिसकी तामील भी कराई गई फिर भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए।
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पुलिस के अनुसार, न्यायालय ने 23 मार्च 2026 को धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा जारी की, इसकी तामील 25 मार्च को कराई गई। इसके तहत अभियुक्तों के घर पर नोटिस चस्पा कर गांव में मुनादी कराई गई। इसके अलावा समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था।
न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को 22 अप्रैल 2026 तक उपस्थित होने का आदेश दिया था लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर वे न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। विवेचक ने इसे धारा 209 बीएनएस के तहत दंडनीय अपराध बताते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की संस्तुति की। सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर इब्राहिम, इबारत निवासी फरेंदा सर्वजीत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।