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Maharajganj News: दहेज उत्पीड़न के आरोप में पति सहित नौ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
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नौतनवा। थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बैरवा जंगल की निवासी एक विवाहिता के साथ सिद्धार्थनगर जनपद क्षेत्र के ससुरालियों द्वारा अत्याचार करने का मामला सामने आया है। विवाहिता की शिकायत पर नौतनवा पुलिस ने पति समेत अन्य ससुरालियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विवाहिता के पिता महबूब अहमद निवासी ग्राम बैरवा जंगल ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उन्होंने अपनी लड़की कनीज फातमा का निकाह 12 मई 2025 को जुबैर अहमद निवासी बेलौहा बाजार (बेलवा लगुनही) थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर के साथ किया था। ससुराल वालों की मांग पर काफी दान-दहेज भी दिया। बावजूद इसके अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर ससुरालियों द्वारा बेटी को आए दिन प्रताड़ित कर मारा-पीटा जाता रहा।
3 सितंबर 2025 को ससुरालियों ने लड़की को मारपीट कर 9 लाख रुपये का स्त्रीधन अपने पास रख उसे घर से निकाल दिया। आरोप है कि 18 फरवरी को सुबह करीब 11 बजे बेटी के ससुराल पक्ष से तमाम लोग मेरे घर आए और प्राथिमिकी दर्ज हो जाने के संदेह में भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे। इस पर मेरी लड़की ने घर पर किसी के न होने की बात कहकर उन्हें जाने को कहा तो आरोपी घर में घुस गए। बेटी को मारते-पीटते हुए धमकी दिया और सामान में भी तोड़फोड़ की। घटना के बाद महबूब अहमद ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव ने बताया कि तहरीर के आधार पर ससुर तुफैल अहमद, सास अमीना खातून, ननद रहिमुननिशा व बुसरा खातून, देवर सुहैल, सुफियान व उस्मान अहमद, पति जुबैर अहमद निवासी बेलौहा बाजार (बेलवा लगुनही) थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर एवं जावेद अहमद निवासी बहादुरी बाजार थाना कोल्हुई जनपद महराजगंज के विरुद्ध विवाहिता के साथ क्रूरता, तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाने, मारने-पीटने, गाली व धमकी देने तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है।
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विवाहिता के पिता महबूब अहमद निवासी ग्राम बैरवा जंगल ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उन्होंने अपनी लड़की कनीज फातमा का निकाह 12 मई 2025 को जुबैर अहमद निवासी बेलौहा बाजार (बेलवा लगुनही) थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर के साथ किया था। ससुराल वालों की मांग पर काफी दान-दहेज भी दिया। बावजूद इसके अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर ससुरालियों द्वारा बेटी को आए दिन प्रताड़ित कर मारा-पीटा जाता रहा।
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3 सितंबर 2025 को ससुरालियों ने लड़की को मारपीट कर 9 लाख रुपये का स्त्रीधन अपने पास रख उसे घर से निकाल दिया। आरोप है कि 18 फरवरी को सुबह करीब 11 बजे बेटी के ससुराल पक्ष से तमाम लोग मेरे घर आए और प्राथिमिकी दर्ज हो जाने के संदेह में भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे। इस पर मेरी लड़की ने घर पर किसी के न होने की बात कहकर उन्हें जाने को कहा तो आरोपी घर में घुस गए। बेटी को मारते-पीटते हुए धमकी दिया और सामान में भी तोड़फोड़ की। घटना के बाद महबूब अहमद ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव ने बताया कि तहरीर के आधार पर ससुर तुफैल अहमद, सास अमीना खातून, ननद रहिमुननिशा व बुसरा खातून, देवर सुहैल, सुफियान व उस्मान अहमद, पति जुबैर अहमद निवासी बेलौहा बाजार (बेलवा लगुनही) थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर एवं जावेद अहमद निवासी बहादुरी बाजार थाना कोल्हुई जनपद महराजगंज के विरुद्ध विवाहिता के साथ क्रूरता, तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाने, मारने-पीटने, गाली व धमकी देने तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है।
