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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Forget the 500-meter rule; paan masala and tobacco shops are operating right next to schools.

Maharajganj News: 500 मीटर छोड़िए, स्कूलों के बगल में संचालित हो रहीं पानमसाला व तंबाकू की दुकानें

Tue, 18 Aug 2026 02:42 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 18 Aug 2026 02:42 AM IST
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Forget the 500-meter rule; paan masala and tobacco shops are operating right next to schools.
पूर्व माध्यमिक विद्यालय महराजगंज प्रथम के पास खुली तंबाकू की दुकान।
शासन का निर्देश स्कूलों के 500 मीटर तक के दायरे में नहीं संचालित होंगी पानमसाला व तंबाकू की दुकानें
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जिला मुख्यालय स्थित स्कूलों के आसपास ही संचालित हो रही हैं पानमसाला व तंबाकू की दुकानें
महराजगंज। हाल ही में यूपी बोर्ड ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी व सिगरेट की दुकानें संचालित नहीं होंगी। डीआईओएस ने भी सभी प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर इस संबंध में निर्देश दिए हैं। लेकिन जनपद के दूर-दराज के इलाकों की कौन कहे जिला मुख्यालय स्थित स्कूलों के आसपास ही पानमसाला और तंबाकू की दुकानें संचालित हो रही हैं।
जानकारी के अनुसार, डीआईओएस ने पत्र जारी कर सभी प्रधानाचार्यों को सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके स्कूल के 500 मीटर के दायरे में तंबाकू, पानमसाला, बीड़ी, सिगरेट की दुकानें नहीं होंगी। अगर ऐसा है तो पुलिस प्रशासन को जानकारी देकर दुकानों को हटवाया जाए। जबकि संवाद न्यूज एजेंसी की पड़ताल में सामने आया है कि जिला मुख्यालय का ही हाल यह है कि 100 और 500 मीटर कौन कहे स्कूल गेट के अगल-बगल और ठीक सामने पानमसाला, तंबाकू व सिगरेट की दुकानें बेखौफ संचालित हो रही हैं।
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सोमवार को संवाद न्यूज एजेंसी की पड़ताल में ऐसा ही नजारा दिखा। महराजगंज कस्बे में सक्सेना चौक से निचलौल रोड पर महज 10-10 मीटर की दूरी पर एक ही लेन में कन्या पूर्व माध्यमिक स्कूल, जीएसवीएस इंटर कॉलेज, जवाहर लाल नेहरू स्मारक पीजी कॉलेज और महिला पीजी कॉलेज हैं। इनमें जीएसवीएस को छोड़कर लगभग सभी स्कूल गेट के आसपास तो किसी के सामने ही पानमसाला व तंबाकू, सिगरेट की दुकानें संचालित की जा रही हैं।
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दुकानदारों से जब नियम के बारे में पूछताछ की गई तो उनका कहना कि अगर इस नियम का कायदे से अनुपालन करा दिया जाए तो तंबाकू व पान मसाले की दुकानों को शहर से बाहर शिफ्ट कर देना पड़ेगा। उन्होंने दुकान नया नहीं खोला बल्कि वर्षों से संचालित कर रहे हैं और इसी के सहारे घर चलाते हैं। इस नियम को लागू करने की बजाए अगर बोर्ड बच्चों को तंबाकू उत्पादों से दूर रहने के लिए जागरूक करता तो यह अधिक कारगर होता। स्कूल से आधा किमी का दायरा बड़ा होता है जिसमें आधा बाजार समाप्त हो जाएगा।
पूर्व माध्यमिक स्कूल महराजगंज
सक्सेना चौक से निचलौल मार्ग पर दुर्गा मंदिर से आगे बढ़ते ही सबसे पहले पूर्व माध्यमिक स्कूल दाहिनी तरफ है। स्कूल तक जाने के लिए लगभग 10 मीटर लंबी सड़क बनी है। इस रोड से सटे चाय की दुकान व तंबाकू पान मसाले की टपरी है।
गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इंटर कॉलेज
पूर्व माध्यमिक स्कूल से 10 कदम आगे बढ़ने पर इसी सीध में गणेश शंकर विद्यार्थी कॉलेज है। इसके मुख्य गेट के दोनों तरफ की पुरानी दुकानें तोड़कर नई बनाई जा रही हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि यहां भी चाय व पान तंबाकू की दुकान थी। दुकानदार अपने पुरानी दुकानों को बनवा रहे हैं। फिर वही दुकानें खुलेंगी।
जवाहर लाल नेहरू पीजी कॉलेज
जवाहर लाल नेहरू स्मारक पीजी कॉलेज जीएसवीएस से सटे संचालित है। इस पीजी कॉलेज के ठीक सामने ही पान मसाला, तंबाकू व सिगरेट बीड़ी की टपरी संचालित होती दिखी। इसके बगल में चौक रोड तक निकलने की राह है जहां पान मसाला व तंबाकू की कई दुकानें संचालित हो रही हैं।
महराजगंज इंटर कॉलेज
चौक रोड पर मुख्य चौराहे से 10 कदम की दूरी पर महराजगंज इंटर कॉलेज का गेट दिखता है। स्कूल के अगल-बगल तीन से चार दुकानें बेकर्स की संचालित हैं और सभी दुकानों पर पान मसाला व तंबाकू, सिगरेट की बिक्री भी हो रही है।
एक सितंबर से अभियान चलाएगा विभाग
डीआईओएस प्रदीप शर्मा ने बताया कि 31 अगस्त 2026 तक सभी स्कूल प्रधानाचार्य शपथपत्र देंगे कि उनके स्कूल के 500 मीटर दायरे में पानमसाला व तंबाकू उत्पाद नहीं बिक रहे। एक सितम्बर से जांच अभियान चलाकर इसका अनुपालन जांचा जाएगा। अगर प्रधानाचार्यों का शपथपत्र गलत पाया गया तो स्पष्टीकरण तलब कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

वर्जन
मौजूदा सत्र में यूपी बोर्ड ने स्कूलों से 500 मीटर के दायरे से तंबाकू, पान मसाला व सिगरेट आदि की दुकानों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का पत्र जारी किया गया है। सभी प्रधानाचार्य को इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है। अगर इस दायरे में दुकान संचालित है तो पुलिस प्रशासन को सूचित कर संचालन बंद कराएं।
- प्रदीप कुमार शर्मा, डीआईओएस, महराजगंज।
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