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Maharajganj News: एचएसआरपी व बगैर पंजीयन प्रपत्र नहीं कर सकते वाहन डिलिवरी
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महराजगंज। वाहन डीलर अब बिना एचएसआरपी व पंजीयन प्रमाणपत्र के वाहन डिलिवरी नहीं कर सकेंगे। एआरटीओ की तरफ से जनपद के सभी वाहन डीलरों को निर्देश पत्र भेजकर नियम अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। जनवरी से यह निर्देश प्रभावी हो रहे हैं।
जनपद में 50 से अधिक वाहन डीलर पंजीकृत हैं। इनके लिए एचएसआरपी लगे वाहन बिक्री के आदेश 2025 से प्रभावी हुआ वहीं अब पंजीयन प्रपत्र भी वाहन बिक्री के समय अनिवार्य कर दिया गया है। एआरटीओ ने बताया किसी भी वाहन डीलर की तरफ से बिना पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किए व बिना एचएसआरपी प्लेट के किसी भी वाहन की डिलिवरी अपने डीलर प्वाइंट से नहीं कर सकते। अगर कोई डीलर बिना पंजीयन प्रमाणपत्र और बिना एचएसआरपी प्लेट वाहन में फिट किए वाहन की डिलीवरी करता है तो मोटर यान नियमावली के तहत ट्रेड सर्टिफिकेट के निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर परिवहन आयुक्त स्तर से मिले निर्देश सभी डीलर अवगत हो चुके हैं। विक्रेताओं को पत्र भेजकर बता दिया गया है कि कि वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र वाहन स्वामी को उपलब्ध कराने व वाहन में एचएसआरपी पंजीयन प्लेट फिट करने के बाद ही वाहन स्वामी को डिलीवर की जाए। नियम अनुपालन न करने पर डीलरशिप रद्द करने की संस्तुति होगी। इसके जिम्मेदार स्वयं डीलर होंगे।
सड़क पर खड़े वाहनों का होगा चालान
- नगर की सड़क या सर्विस लेन में वाहन नहीं खड़े किए जा सकते। अगर वाहन खड़ा किया तो पुलिस चालान कर देगी। यातायात इंसपेक्टर अरुणेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सर्दी और लगातार कोहरा बढ़ रहा है ऐसे में सड़क पर खड़े वाहन दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इसलिए सभी को चेतावनी दी गई है कि सड़क किनारे या सर्विस लेन में वाहन न खड़ा करें अन्यथा वाहनों का चालान किया जाएगा।
परिवहन आयुक्त के निर्देश क्रम में जिले के सभी वाहन डीलर को एचएसआरपी व पंजीयन प्रपत्र के बिना वाहन डिलिवरी कत्तई न करें। अगर ऐसा करते हैं तो डीलरशिप रद्द करने की संस्तुति की जाएगी। मनोज कुमार सिंह, एआरटीओ।
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जनपद में 50 से अधिक वाहन डीलर पंजीकृत हैं। इनके लिए एचएसआरपी लगे वाहन बिक्री के आदेश 2025 से प्रभावी हुआ वहीं अब पंजीयन प्रपत्र भी वाहन बिक्री के समय अनिवार्य कर दिया गया है। एआरटीओ ने बताया किसी भी वाहन डीलर की तरफ से बिना पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किए व बिना एचएसआरपी प्लेट के किसी भी वाहन की डिलिवरी अपने डीलर प्वाइंट से नहीं कर सकते। अगर कोई डीलर बिना पंजीयन प्रमाणपत्र और बिना एचएसआरपी प्लेट वाहन में फिट किए वाहन की डिलीवरी करता है तो मोटर यान नियमावली के तहत ट्रेड सर्टिफिकेट के निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर परिवहन आयुक्त स्तर से मिले निर्देश सभी डीलर अवगत हो चुके हैं। विक्रेताओं को पत्र भेजकर बता दिया गया है कि कि वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र वाहन स्वामी को उपलब्ध कराने व वाहन में एचएसआरपी पंजीयन प्लेट फिट करने के बाद ही वाहन स्वामी को डिलीवर की जाए। नियम अनुपालन न करने पर डीलरशिप रद्द करने की संस्तुति होगी। इसके जिम्मेदार स्वयं डीलर होंगे।
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सड़क पर खड़े वाहनों का होगा चालान
- नगर की सड़क या सर्विस लेन में वाहन नहीं खड़े किए जा सकते। अगर वाहन खड़ा किया तो पुलिस चालान कर देगी। यातायात इंसपेक्टर अरुणेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सर्दी और लगातार कोहरा बढ़ रहा है ऐसे में सड़क पर खड़े वाहन दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इसलिए सभी को चेतावनी दी गई है कि सड़क किनारे या सर्विस लेन में वाहन न खड़ा करें अन्यथा वाहनों का चालान किया जाएगा।
परिवहन आयुक्त के निर्देश क्रम में जिले के सभी वाहन डीलर को एचएसआरपी व पंजीयन प्रपत्र के बिना वाहन डिलिवरी कत्तई न करें। अगर ऐसा करते हैं तो डीलरशिप रद्द करने की संस्तुति की जाएगी। मनोज कुमार सिंह, एआरटीओ।
