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Mahoba News: बिना रॉयल्टी गिट्टी लोड करने पर क्रशर संचालक समेत पांच पर प्राथमिकी

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 14 Jun 2026 11:47 PM IST
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FIR lodged against five people, including the crusher operator, for loading crushed stone without paying royalty.
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महोबा। थाना कबरई के पचपहरा स्थित क्रशर प्लांट से वाहन चालकों को बिना रॉयल्टी गिट्टी लोड करने के मामले में क्रशर संचालक समेत पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अनियमितता का भंडाफोड़ उस समय हुआ जब खनिज विभाग की टीम जांच के लिए क्रशर प्लांट पहुंची। पूछताछ होने से पहले ही वाहन चालक ट्रक और मुनीम कमरा बंद करके भाग गए। टीम ने क्रशर प्लांट व भंडारित खनिज को सीज कर दिया।

खान निरीक्षक जितेश कुमार ने बताया कि 10 जून की रात करीब साढ़े 10 बजे वह पुलिस बल के साथ जांच के लिए चौधरी ग्रेनाइट जा रहे थे। रास्ते में एक ट्रक को रोककर जांच की गई तो उसके पास कोई भी कागज नहीं मिला। इसमें खनिज रॉयल्टी, फॉर्म-सी, कांटा पर्ची, बिल आदि शामिल है। अवैध खनिज परिवहन की पुष्टि होने पर ट्रक को कबरई थाने ले जाया गया। पूछताछ में चालक रामबाबू ने बताया कि वह गिट्टी चौधरी ग्रेनाइट क्रशर प्लांट गुगौरा चौकी से लोड कर आ रहा था। इस पर पूरी टीम चौधरी ग्रेनाइट पहुंची तो वहां कई वाहनों पर गिट्टी व डस्ट लोड मिली। एक ट्रक को चेक किया गया तो पता लगा कि उस ट्रक का पहले से चालान था। दूसरे वाहन पर चार बार चालान हो चुका था और चालान लंबित था, उस पर भी डस्ट लोड किया गया था।
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एक ट्रक पर पांच बार चालान हुआ था, उस पर भी गिट्टी लदी पाई गई। टीम को देखते ही वाहन चालक गिट्टी व डस्ट गिराने लगे और वाहन छोड़कर वहां से भाग निकले। जांच में पता चला कि चौधरी ग्रेनाइट में लगे सीसीटीवी कैमरे का मॉनिटर काम नहीं कर रहा था और डीवीआर कक्ष में ताला बंद था। वहीं मुनीम भी छापा मारी की खबर मिलते ही भाग गया। मोटर मशीन का मुनीम भी मौके पर नहीं मिला।
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जांच में पता चला कि क्रशर के गिट्टी पत्थर का भंडारण खेमचंद्र प्रोप्राइटर प्रिंसी कंस्ट्रक्शन ग्राम गुगौरा के नाम पर लाइसेंस स्वीकृत है। भंडारण स्थल पर 525 घन मीटर गिट्टी व 910 घन मीटर डस्ट पाई गई। जितेश कुमार ने बताया कि क्रशर व मौके पर मिले खनिज को सीज कर दिया गया और कबरई पुलिस को अभिलेख सौंप दिए गए हैं। थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर पर खेमचंद्र प्रिंसी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर प्रोप्राइटर, चौधरी ग्रेनाइट क्रशर प्लांट गुगौरा चौकी, प्लांट का मुनीम, ट्रक का चालक व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।


चालान होने पर वाहन पर नहीं लोड हो सकता खनिज

खान निरीक्षक जितेश कुमार ने बताया कि जिन वाहनों की जांच की गई, उन पर पहले से कई बार चालान हो चुके थे जो लंबित चल रहे थे। नियमानुसार अगर वाहन पर चालान लंबित हैं तो उन पर खनिज का परिवहन नहीं किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार जब वाहन चालक क्रशर प्लांट पर पहुंचकर खनिज के लिए अपनी गाड़ी का नंबर बताकर रॉयल्टी लेते हैं तो गाड़ी का नंबर दर्ज करते ही खनिज विभाग का सर्वर इस बात की पुष्टि करता है कि गाड़ी पर किसी प्रकार का चालान लंबित तो नहीं है। अगर चालान लंबित होता है तो रॉयल्टी नहीं निकलती है। ऐसे में यहां पर खड़े वाहन जिसमें माल लोड किया गया था वह खुलेआम अनियमितता है।
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