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Mahoba News: मारपीट में चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
Updated Wed, 08 Apr 2026 12:33 AM IST
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महोबा/कुलपहाड़। मारपीट के 16 साल पुराने मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट जूनियर डिवीजन कुलपहाड़ अरुण कुमार राना ने एक पक्ष से तीन व दूसरे पक्ष से एक दोषी को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
कोतवाली कुलपहाड़ के सुगिरा गांव निवासी एक पक्ष से हाकिम, उत्तम सिंह व लखन और दूसरे पक्ष के शिवचरन, रामसेवक व मंजू के बीच वर्ष 2009 में विवाद हो गया था। मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे। इस घटना में पुलिस ने दोनों पक्षों से प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की। एक पक्ष से हाकिम, उत्तम सिंह, लखन और दूसरे पक्ष से शिवचरन, रामसेवक व मंजू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इसकी सुनवाई कुलपहाड़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट जूनियर डिवीजन की अदालत में चली। सुनवाई के दौरान दूसरे पक्ष के रामसेवक व मंजू का निधन भी हो गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट जूनियर डिवीजन कुलपहाड़ ने हाकिम, उत्तम सिंह, लखन व दूसरे पक्ष से शिवचरन को दोषी करार दिया और चारों को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई।
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