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Mahoba News: पुलिस पर फायरिंग मामले में कल्लू यादव को नौ वर्ष का कारावास

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Feb 2026 12:38 AM IST
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Kallu Yadav sentenced to nine years in prison for firing on police
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महोबा। पुलिस टीम पर फायरिंग के 18 साल पुराने मामले में बुधवार को फैसला आया। अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र पाल ने दोषी कल्लू यादव को नौ वर्ष के कारावास की सजा दी। उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह घटना 18 जनवरी 2008 को बिलरही के पास हुई थी। तत्कालीन सीओ सिटी जालिम सिंह को अपहरण की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर ग्रामीण को मुक्त कराया और तीन आरोपियों को पकड़ा। एक आरोपी की न्यायालय में मामला पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी। दूसरे को वर्ष 2023 में सजा सुनाई जा चुकी है। कल्लू यादव तीसरा आरोपी था जिसे अब सजा मिली है।
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