सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Man convicted of raping a teenager sentenced to 20 years in prison

Mahoba News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 26 May 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Man convicted of raping a teenager sentenced to 20 years in prison
विज्ञापन
महोबा। किशोरी से दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने सोमवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त संदीप श्रीवास को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 33 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी।


घटना थाना पनवाड़ी के एक गांव की है। 29 जनवरी 2022 की सुबह 13 वर्षीय किशोरी की तबीयत खराब होने पर माता-पिता उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसका परीक्षण करने के बाद बताया कि बालिका साढ़े तीन माह के गर्भ से है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस पर मां ने समझा-बुझाकर बेटी से पूछा तो उसने बताया कि गांव के ही संदीप श्रीवास ने उसे डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया और किसी से कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। तब पिता ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी संदीप श्रीवास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। कोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed