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Mainpuri News: छेड़छाड़ के आरोपी पर दोषसिद्ध, तीन साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Updated Tue, 16 Dec 2025 11:20 PM IST
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मैनपुरी। थाना किशनी में वर्ष 2021 में दर्ज हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी पर किशोरी को गलत नियत से पकड़ने का दोषसिद्ध हुआ। एएसजे पॉक्सो न्यायालय से मंगलवार को दोषी को तीन साल की सजा सुनाई गई, पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
किशनी क्षेत्र के व्यक्ति ने वर्ष 2021 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नगला दलाऊ के रहने वाले अंकुश पर नाबालिग पुत्री के साथ गलत काम करने का आरोप लगाया था। पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचक ने साक्ष्य संकलन किया, आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की थी। मंगलवार को न्यायालय में आरोपी अंकुश ने पीड़िता को गलत नियत से पकड़ने का अपराध स्वीकार किया। पॉक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध होने पर न्यायाधीश ने उसे तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई, पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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किशनी क्षेत्र के व्यक्ति ने वर्ष 2021 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नगला दलाऊ के रहने वाले अंकुश पर नाबालिग पुत्री के साथ गलत काम करने का आरोप लगाया था। पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचक ने साक्ष्य संकलन किया, आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की थी। मंगलवार को न्यायालय में आरोपी अंकुश ने पीड़िता को गलत नियत से पकड़ने का अपराध स्वीकार किया। पॉक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध होने पर न्यायाधीश ने उसे तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई, पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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