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Mainpuri News: बैंक के शाखा प्रबंधक पर लगा 33 हजार रुपये का जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Updated Tue, 16 Dec 2025 11:22 PM IST
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मैनपुरी। एचडीएफसी बैंक शाखा स्टेशन रोड के प्रबंधक पर 33 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पीड़ित खाताधारक की याचिका की सुनवाई करने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यह फैसला सुनाया है। पूरी धनराशि आयोग के खाते में शाखा प्रबंधक को 45 दिन में जमा करनी होगी।
मोहल्ला बागवान के दिनेश कुमार सक्सेना का एचडीएफसी बैंक शाखा स्टेशन रोड में खाता है। उनके खाते पर जारी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनके खाते से 55000 रुपये निकाल लिए गए। खाताधारक की शिकायत पर सुनवाई तक नहीं की गई। शाखा प्रबंधक ने विधिक नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। खाताधारक ने 16 फरवरी 2022 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की।
आयोग से भेजे नोटिस के बाद भी शाखा प्रबंधक आयोग में हाजिर नहीं हुए। पीड़ित ने आयोग में शिकायत के समर्थन में अभिलेख और प्रमाण जमा किए। याचिका की सुनवाई करने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंदकुमार ने आदेश में कहा है कि पीड़ित को शाखा प्रबंधक 5000 रुपये वाद व्यय, 8000 रुपये मानसिक और शारीरिक कष्ट, 20000 रुपये उपभोक्ता अधिकारों के हनन की क्षतिपूर्ति के लिए अदा करेगा।
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मूल धनराशि पर 8.75 प्रतिशत देना होगा ब्याज
आयोग से सुनाए गए आदेश में कहा गया है कि खाताधारक के खाते से निकाली गई धनराशि 55000 रुपये शाखा प्रबंधक को देने होंगे। इस धनराशि पर 16 फरवरी 2022 से 8.75 प्रतिशत ब्याज भी शाखा प्रबंधक को देना होगा। यह धनराशि भी आयोग के खाते में 45 दिन में जमा करनी होगी।
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मोहल्ला बागवान के दिनेश कुमार सक्सेना का एचडीएफसी बैंक शाखा स्टेशन रोड में खाता है। उनके खाते पर जारी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनके खाते से 55000 रुपये निकाल लिए गए। खाताधारक की शिकायत पर सुनवाई तक नहीं की गई। शाखा प्रबंधक ने विधिक नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। खाताधारक ने 16 फरवरी 2022 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की।
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आयोग से भेजे नोटिस के बाद भी शाखा प्रबंधक आयोग में हाजिर नहीं हुए। पीड़ित ने आयोग में शिकायत के समर्थन में अभिलेख और प्रमाण जमा किए। याचिका की सुनवाई करने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंदकुमार ने आदेश में कहा है कि पीड़ित को शाखा प्रबंधक 5000 रुपये वाद व्यय, 8000 रुपये मानसिक और शारीरिक कष्ट, 20000 रुपये उपभोक्ता अधिकारों के हनन की क्षतिपूर्ति के लिए अदा करेगा।
मूल धनराशि पर 8.75 प्रतिशत देना होगा ब्याज
आयोग से सुनाए गए आदेश में कहा गया है कि खाताधारक के खाते से निकाली गई धनराशि 55000 रुपये शाखा प्रबंधक को देने होंगे। इस धनराशि पर 16 फरवरी 2022 से 8.75 प्रतिशत ब्याज भी शाखा प्रबंधक को देना होगा। यह धनराशि भी आयोग के खाते में 45 दिन में जमा करनी होगी।
