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Mainpuri News: मृतक आश्रितों को बीमा कंपनी देगी 62 लाख रुपये

Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 18 Mar 2026 12:27 AM IST
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मैनपुरी। थाना करहल क्षेत्र में पांच साल पहले भारतीय वायु सेना के अधिकारी की मार्ग दुर्घटना में हुई मौत के बाद ट्रक की बीमा कंपनी मृतक के आश्रित माता पिता को 62 लाख रुपये मुआवजा देगी। इस धनराशि पर याचिका दायर किए जाने की तिथि से 7.5 प्रतिशत ब्याज भी दिया जाएगा। यह फैसला याचिका की सुनवाई करने के बाद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी इंतेखाब आलम ने सुनाया है।थाना दन्नाहार के गांव रठेरा के रहने वाले अशोक कुमार यादव के 23 साल के पुत्र अमन यादव 23 वर्ष भारतीय वायु सेना की इलेक्टि्रक ट्रेड में अधिकारी थे। 19 मार्च 2021 को वह कार से आगरा से अपने गांव जा रहे थे। थाना करहल क्षेत्र में घिरोर करहल मार्ग पर कंचनपुर के पास ट्रक संख्या एमपी07 एचबी 6819 की टक्कर से अमन की मौके पर ही मौत हो गई थी। अमन के भाई संजय ने ट्रक चालक तथा मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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मृतक के पिता अशोक यादव और माता पुष्पादेवी ने सात जून 2021 को ट्रक मालिक तथा ट्रक की बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ मुआवजा पाने के लिए याचिका दायर की। याचिका की सुनवाई के दौरान दुर्घटना के संबंध में साक्ष्य और अभिलेख दाखिल किए गए।
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याचिका की सुनवाई करने के बाद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी इंतेखाब आलम ने फैसला सुनाया। आदेश में कहा कि ट्रक की बीमा कंपनी मृतक के आश्रित माता पिता को 62 लाख रुपये मुआवजा देगी। इस धनराशि पर याचिका दायर किए जाने की तिथि से 7.5 प्रतिशत ब्याज भी दिया जाएगा।
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