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Mainpuri News: 31 दिसंबर से फार्म 6 भरकर मतदाता सूची में जुुड़वा सकेंगे नाम
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मैनपुरी। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया में कई लोगों के नाम मतदाता सूची से कटने का मामला सामने आया है। वे लोग परेशान हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में कैसे जुड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए फॉर्म 6 भरना जरूरी होगा। इससे उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक ऐसे मतदाताओं का नाम जुड़वाने की प्रक्रिया चलेगी।
26 दिसंबर को एसआईआर की प्रक्रिया समाप्त हो गई। 4 नवंबर से शुरू हुई इस प्रक्रिया में चार विधानसभा में करीब 2.27 लाख मतदाता फार्म जमा करने से बचे हैं। बीएलओ की ओर से ऐसे मतदाताओं को विलोपित सूची में डाला गया है। इसमें मृतक, अनुपस्थित, स्थानांतरित और डुप्लीकेट के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। इसमें 67240 मतदाता अनुपस्थित हैं। करीब 2 लाख 26 हजार से ज्यादा मतदाताओं ने एसआईआर फॉर्म ही जमा नहीं किए।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम लता आनंद ने बताया कि 30 दिसंबर को कच्ची मतदाता सूची प्रकाशित होगी, इस सूची में जिन मतदाताओं का नाम नहीं है, उन्हें अपना नाम जुड़वाने के लिए फार्म 6 भरना होगा। यह फॉर्म नए मतदाता के लिए होता है। फॉर्म भरने के बाद मतदाता को 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक का समय जमा करने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई मतदाता अपने पते व नाम में संशोधन करना चाहता है तो उसे फॉर्म 8 भरना होगा। इसके साथ ही मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 भरा जाएगा।
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26 दिसंबर को एसआईआर की प्रक्रिया समाप्त हो गई। 4 नवंबर से शुरू हुई इस प्रक्रिया में चार विधानसभा में करीब 2.27 लाख मतदाता फार्म जमा करने से बचे हैं। बीएलओ की ओर से ऐसे मतदाताओं को विलोपित सूची में डाला गया है। इसमें मृतक, अनुपस्थित, स्थानांतरित और डुप्लीकेट के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। इसमें 67240 मतदाता अनुपस्थित हैं। करीब 2 लाख 26 हजार से ज्यादा मतदाताओं ने एसआईआर फॉर्म ही जमा नहीं किए।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम लता आनंद ने बताया कि 30 दिसंबर को कच्ची मतदाता सूची प्रकाशित होगी, इस सूची में जिन मतदाताओं का नाम नहीं है, उन्हें अपना नाम जुड़वाने के लिए फार्म 6 भरना होगा। यह फॉर्म नए मतदाता के लिए होता है। फॉर्म भरने के बाद मतदाता को 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक का समय जमा करने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई मतदाता अपने पते व नाम में संशोधन करना चाहता है तो उसे फॉर्म 8 भरना होगा। इसके साथ ही मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 भरा जाएगा।
