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Mainpuri News: कोर्ट के आदेश से भरे जाएंगे पूर्व में हुई भर्तियों के रिक्त पद

Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jun 2026 11:03 PM IST
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The vacant posts of previous recruitments will be filled by the court order.
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मैनपुरी। बेसिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2015 और 2018 में हुई नियुक्तियों में कुछ पद रिक्त चल रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया की मैरिट से बाहर अभ्यर्थियों ने इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को रिक्त पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए हैं। इसके बाद जिले में रिक्त पदों पर नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी गई है।
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सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बीएसए को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि 29 हजार शिक्षक भर्ती 2015 और 12460 शिक्षक भर्ती 2018 में जिले में जो भी पद रिक्त हैं उन पर कोर्ट के आदेशानुसार याचियों को नियुक्ति प्रदान की जाए। हाल ही में कोर्ट के आदेश पर विभाग में 17 शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है। सचिव के निर्देश के बाद विभाग ने 29 हजार और 15 हजार शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों की सूची की तैयारी शुरू कर दी है।
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विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार 29 हजार शिक्षक भर्ती में दो और 12460 शिक्षक भर्ती में जिले में छह विशेष आरक्षित पद रिक्त चल रहे हैं। बीएसए सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि विभाग और कोर्ट के निर्देशानुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। संवाद
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