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Mainpuri News: बिजली चोरी करने वाली महिला फरार घोषित
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Updated Mon, 22 Jun 2026 11:13 PM IST
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मैनपुरी। बिजली चोरी करने करने वाली विद्यादेवी निवासी नगला अतिराम थाना करहल को स्पेशल जज ईसी एक्ट राकेश पटेल ने फरार घोषित कर गिरफ्तारी के लिए बिना जमानती वारंट जारी किए हैं। अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय कर दी गई है।
करहल के विद्युत उपखंड अधिकारी सैयद अब्बास रिजवी ने 18 फरवरी 2009 को निजी नलकूप पर 67316 रुपये विद्युत बिल बकाया होने पर विद्यावती का विद्युत कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिया था। दोबारा की गई चेकिंग के दौरान विद्यादेवी विद्युत बिल जमा किए बिना ही नलकूप कनेक्शन जोड़कर अवैध रूप से चोरी करते पाई गईं।
उपखंड अधिकारी ने विद्यावती के खिलाफ थाना करहल में विद्युत चोरी की प्राथमिकी दर्ज करा दी। विवेचना में विद्यादेवी ने विभाग द्वारा विद्युत जमा बिल दिखाया तो थाना करहल पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाते हुए न्यायालय में भेजी। विद्युत विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने आपत्ति की कि विद्युत चोरी का राजस्व एवं समन शुल्क जमा नहीं किया गया है।
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स्पेशल जज ईसी एक्ट ने 13 जनवरी 2012 को न्यायालय में भेजी गई एफआर खारिज कर विद्यादेवी के खिलाफ सम्मन एवं बिना जमानती वारंट जारी किए लेकिन विद्यादेवी न्यायालय में उपस्थिति नहीं हुईं। विद्युत अधिवक्ता ने बताया कि विद्यादेवी जानबूझकर न्यायालय में हाजिर नहीं हो रही हैं। स्पेशल जज ईसी एक्ट राकेश पटेल ने विद्यादेवी को फरार घोषित कर गिरफ्तारी के लिए बिना जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
करहल के विद्युत उपखंड अधिकारी सैयद अब्बास रिजवी ने 18 फरवरी 2009 को निजी नलकूप पर 67316 रुपये विद्युत बिल बकाया होने पर विद्यावती का विद्युत कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिया था। दोबारा की गई चेकिंग के दौरान विद्यादेवी विद्युत बिल जमा किए बिना ही नलकूप कनेक्शन जोड़कर अवैध रूप से चोरी करते पाई गईं।
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उपखंड अधिकारी ने विद्यावती के खिलाफ थाना करहल में विद्युत चोरी की प्राथमिकी दर्ज करा दी। विवेचना में विद्यादेवी ने विभाग द्वारा विद्युत जमा बिल दिखाया तो थाना करहल पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाते हुए न्यायालय में भेजी। विद्युत विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने आपत्ति की कि विद्युत चोरी का राजस्व एवं समन शुल्क जमा नहीं किया गया है।
स्पेशल जज ईसी एक्ट ने 13 जनवरी 2012 को न्यायालय में भेजी गई एफआर खारिज कर विद्यादेवी के खिलाफ सम्मन एवं बिना जमानती वारंट जारी किए लेकिन विद्यादेवी न्यायालय में उपस्थिति नहीं हुईं। विद्युत अधिवक्ता ने बताया कि विद्यादेवी जानबूझकर न्यायालय में हाजिर नहीं हो रही हैं। स्पेशल जज ईसी एक्ट राकेश पटेल ने विद्यादेवी को फरार घोषित कर गिरफ्तारी के लिए बिना जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।