{"_id":"690b04d58e780a8cb00cd7e9","slug":"gangster-mukesh-tomar-s-97-lakh-guest-house-seized-in-vrindavan-2025-11-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP: गैंगस्टर की 97 लाख की संपत्ति कुर्क, गेस्ट हाउस भी हुआ जब्त; डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: गैंगस्टर की 97 लाख की संपत्ति कुर्क, गेस्ट हाउस भी हुआ जब्त; डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Wed, 05 Nov 2025 01:33 PM IST
सार
गैंगस्टर मुकेश तोमर की 97 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई। इसके साथ ही प्रशासन ने वैष्णवी गेस्ट हाउस भी जब्त कर लिया है।
विज्ञापन
कुर्क
- फोटो : संवाद।
विज्ञापन
विस्तार
वृंदावन के गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने गिरोहबंद अभियुक्त मुकेश तोमर उर्फ लाखन तोमर की करीब 97 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह के आदेश पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने यह कार्रवाई की।
सीओ संदीप सिंह ने बताया कि मुकेश तोमर पर असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम विचाराधीन था। वह गैंगस्टर के केस में वांछित था। जांच में पाया गया कि अभियुक्त ने आर्थिक लाभ के लिए अपराध कर अवैध धन जुटाया था। इस धनराशि से उसने अपनी मां के नाम पर 167.22 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में तीन मंजिला वैष्णवी गेस्ट हाउस का निर्माण पानीघाट परिक्रमा मार्ग, वृंदावन में कराया था।
इसकी अनुमानित कीमत अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग के अनुसार करीब 97,43,000 है। डीएम के आदेशानुसार उक्त संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है और उपजिलाधिकारी सदर को गेस्ट हाउस का प्रशासक नियुक्त किया गया है। अभियुक्त मुकेश तोमर को तीन माह की अवधि दी गई है। जिसमें वह संपत्ति के अर्जन की वैध परिस्थितियों का अभ्यावेदन जिलाधिकारी न्यायालय मथुरा में प्रस्तुत कर सकता है।
Trending Videos
सीओ संदीप सिंह ने बताया कि मुकेश तोमर पर असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम विचाराधीन था। वह गैंगस्टर के केस में वांछित था। जांच में पाया गया कि अभियुक्त ने आर्थिक लाभ के लिए अपराध कर अवैध धन जुटाया था। इस धनराशि से उसने अपनी मां के नाम पर 167.22 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में तीन मंजिला वैष्णवी गेस्ट हाउस का निर्माण पानीघाट परिक्रमा मार्ग, वृंदावन में कराया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
इसकी अनुमानित कीमत अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग के अनुसार करीब 97,43,000 है। डीएम के आदेशानुसार उक्त संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है और उपजिलाधिकारी सदर को गेस्ट हाउस का प्रशासक नियुक्त किया गया है। अभियुक्त मुकेश तोमर को तीन माह की अवधि दी गई है। जिसमें वह संपत्ति के अर्जन की वैध परिस्थितियों का अभ्यावेदन जिलाधिकारी न्यायालय मथुरा में प्रस्तुत कर सकता है।