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Mathura News: दुष्कर्म और मारपीट के आरोपी को रहना होगा जेल में
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मथुरा। घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म, शिकायत करने पर पीड़िता के पति और ससुर को पीटकर घायल करने के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
आरोप है कि 5 जून 2026 की सुबह सुरीर कोतवाली क्षेत्र निवासी रिंकू सिंह पीड़िता के घर में घुस गया। उसने पीड़िता को जमीन पर नीचे गिराया और तमंचे का डर दिखाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता का पति घर आया तो उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। पीड़िता के पति आरोपी के घर शिकायत करने गए रिंकू ने अपने परिजन के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। इसमें पीड़िता का पति घायल हो गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर 16 जून को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। जेल में बंद आरोपी ने अधिवक्ता की मदद से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताते हुए जमानत दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन डीजीसी क्राइम की दलील, पुलिस रिपोर्ट, पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों के मद्देनजर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उसकी जमानत खारिज कर दी।
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आरोप है कि 5 जून 2026 की सुबह सुरीर कोतवाली क्षेत्र निवासी रिंकू सिंह पीड़िता के घर में घुस गया। उसने पीड़िता को जमीन पर नीचे गिराया और तमंचे का डर दिखाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता का पति घर आया तो उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। पीड़िता के पति आरोपी के घर शिकायत करने गए रिंकू ने अपने परिजन के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। इसमें पीड़िता का पति घायल हो गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर 16 जून को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। जेल में बंद आरोपी ने अधिवक्ता की मदद से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताते हुए जमानत दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन डीजीसी क्राइम की दलील, पुलिस रिपोर्ट, पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों के मद्देनजर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उसकी जमानत खारिज कर दी।
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