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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Bail pleas of two rejected in murder and dowry death case.

Mau News: हत्या और दहेज हत्या के मामले में दो की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 07 Jul 2026 12:36 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 07 Jul 2026 12:36 AM IST
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Bail pleas of two rejected in murder and dowry death case.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने हत्या और दहेज हत्या के अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार ढोलवन गांव निवासी गोलू राजभर पुत्र स्व. रामजनम राजभर की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई।
वादी का कथन है कि 28 मई 26 को उसके पिता रामजनम राजभर गेहूं पिसवाकर आ रहे थे कि आरोपीगण ने जमीन व नाली के विवाद को लेकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।
मामले में आरोपी ढोलवन गांव निवासी अवनीश यादव उर्फ टीपू पुत्र विनोद यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार रानीपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी अवधेश चौहान पुत्र स्व. खुरचन की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई।
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वादी का कथन है कि उसकी पुत्री गुंजन चौहान को दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने 14 मई 26 को मार डाला। मामले में आरोपी कुचहरा गांव निवासी मुकेश पुत्र मूलचंद यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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