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Mau News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा

Sat, 01 Aug 2026 12:13 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 01 Aug 2026 12:13 AM IST
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Convict sentenced to 20 years in rape case involving a minor.
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट छांगुर राम ने 5 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई के बाद बबलू को दोषी पाया।
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उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार, हमीरपुर जनपद निवासी वादी मुकदमा की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। वादी का कथन था कि वह मधुबन में किराये के मकान में रहता है तथा फुल्की पानी बेचकर अपना जीवन-यापन करता है।
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11 मार्च 2023 की शाम बबलू उसकी 5 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर ऑटो से ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने विवेचना कर मधुबन थाना क्षेत्र के उसरी पिपरा निवासी बबलू पुत्र मोहम्मद शब्बीर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने कुल 8 गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है।
विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बबलू को नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाया।
उसे पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। वहीं दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में पांच वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड जमा होने पर 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया।
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